Dhanbad News: धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड का फैसला कल सुनाई जाएगी. यह फैसला ठीक उसी तारीख को आने वाला है, जिस तारीख को एक साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या की गयी थी. यह उनकी पुण्यतिथि भी है. बताते चलें कि जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गयी थी. सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी. जहां सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक ने मामले को सुनने के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने लिखित बहस दायर की. अभियोजन पक्ष से सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल पहले ही अपनी बहस कर चुके हैं.
धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को हुई थी. वे रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इस वजह से उनकी मौत हो गयी. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे. धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा था.
20 अक्तूबर 2021 को सीबीआई ने जेल में बंद ऑटो चालक लखन वर्मा व उसके सहयोगी राहुल वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने 169 गवाहों में से 58 गवाहों की गवाही करायी थी.
जज उत्तम आनंद हत्याकांड से जुड़े ऑटो चोरी के एक मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जेल में बंद लखन वर्मा व राहुल वर्मा की पेशी हुई.
अभियोजन पक्ष से सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने तीन गवाह रिलायंस जियो के नोडल ऑफिसर प्रभात झा, एयरटेल के नोडल ऑफिसर निर्भय कुमार सिन्हा व गोविंदपुर सिटी फ्यूल पेट्रोल पंप के नोजलमैन शमशेर अली की गवाही करायी. प्रभात झा व निर्भय कुमार सिन्हा ने अदालत को बताया कि दोनों अभियुक्त लखन वर्मा व राहुल वर्मा के मोबाइल का सेल, आइडी, कैफ और सीडीआर दिये थे. वहीं तीसरे गवाह नोजलमैन ने बताया कि उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया. उसने 200 रुपये का डीजल ऑटो में दिया था. उसने ऑटो चालक लखन वर्मा को पहचाना. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी है.