धनबाद: तेतुलमारी के पीओ, आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक समेत तीन पर प्राथमिकी
सरकारी भूमि पर बिना लीज बंदोबस्त के उत्खनन कार्य करने पर धनबाद जिला में तेतुलमारी के पीओ और आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक समेत तीन लोगों पर एआईआर दर्ज हो गई है.
बाघमारा, रंजीत सिंह : बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र की तेतुलमारी परियोजना के नगरी कला पैच पर सरकारी भूमि पर बिना लीज बंदोबस्त के उत्खनन कार्य मामले में तेतुलमारी के परियोजना पदाधिकारी, आउटसोर्सिंग कंपनी राधा स्वामी के प्रबंधक और लाइजनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बाघमारा के सीओ रवि भूषण प्रसाद ने तेतुलमारी थाना में मामला दर्ज कराया.
सूत्रों के अनुसार अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने उपायुक्त वरुण रंजन को इसकी जानकारी दी. उपायुक्त ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया.
बीसीसीएल सरकारी जमीन पर बिना लीज के कोयला उत्खनन की शिकायत जांच में सही पायी गयी.
क्या है प्राथमिकी में
शिकायतकर्ता नरेश कुमार महतो सांसद प्रतिनिधि सह धनबाद जिला उपाध्यक्ष आजसू पार्टी सह पूर्व मुखिया छोटा नगरी ग्राम पंचायत के द्वारा दिए गए शिकायत पत्र, जो सरकारी जमीन पर बिना अनापत्ति के बीसीसीएल सिजुआ क्षेत्र संख्या 5 के द्वारा ओबीआर एवं उत्खनन से संबंधित है, की अंचल निरीक्षक बाघमारा नरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच करायी गयी. टीम के अन्य सदस्य सुदामा राम (राजस्व उप निरीक्षक) एवं पाईकु टुड्डू (अंचल अमीन) थे. जांच प्रतिवेदन के अनुसार खाता 127 गत प्लॉट 4218, 4216 , हाल खाता 551, हाल प्लॉट4694 , रकवा 7 एकड़ 45 डिसमिल, प्लॉट 4689, रकवा 2 एकड़ 18 डिसमिल ओबीआर एवं कोयला उत्खनन रकवा 6 एकड़ 95 डिसमिल एवं 1 एकड़40 डिसमिल, जो गैरआबाद मालिक अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज है, और उपयुक्त जमीन गत एवं हाल सर्वे खतियान में गैरआबाद, मालिक अनाबाद बिहार सरकार खाता की भूमि है. जिस पर अवैध रूप से उपयुक्त वर्णित लोगों द्वारा ओबीआर एवं कोयला उत्खनन कार्य किया गया है. जबकि उत्खनन कार्य से पूर्व नियमानुसार बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा सरकारी भूमि की राशि का भुगतान कर लीज बंदोबस्त लिए जाने का प्रावधान है. परंतु बीसीसीएल प्रबंधन ने बिना लीज बंदोबस्त प्राप्त किए ही भूमि पर अवैध उत्खनन किया है.
बाघमारा सीओ ने तेतुलमारी थाना में दर्ज करायी प्राथमिकी
बाघमारा अंचल अधिकारी, रवि भूषण प्रसाद ने कहा कि सरकारी भूमि पर बीसीसीएल द्वारा बिना लीज बंदोबस्त का उत्खनन कार्य किया गया. जिसकी जांच करा कर तेतुलमारी परियोजना पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं आउटसोर्सिंग कंपनी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग कंपनी के प्रबंधक मूथु स्वामी एवं लाइजनर अश्विनी कुमार पांडेय के खिलाफ तेतुलमारी थाना में मामला दर्ज कराया गया है.
Also Read: धनबाद : मुहाना भरने के कुछ घंटे बाद ही एएमपी कोलियरी में फिर कोयला चोरी शुरू, मजदूरों से कराया जा रहा अवैध खनन