छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी पुराना स्टेशन निवासी शाहरुख उर्फ शाहरुख अली को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनसार थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता शाहरुख के पास पढ़ने जाती थी. इस दौरान शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया. उसने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी पर वायरल कर दिया था. इससे तंग आ पीड़िता ने आत्महत्या करने वाली थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 सितंबर 23 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 सितंबर 23 को आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.
हिंदू जागृति मंच ने किया प्रदर्शन, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग
हिंदू जागृति मंच की ओर से शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान मंच के सदस्यों ने देश भर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के दिन अयोध्या में मांस और मदिरा को प्रतिबंधित करने की मांग की. मंच के संयोजक शंभु अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक नगरी है. अयोध्या के साथ-साथ केदारनाथ और हरिद्वार में भी मांस मदिरा को प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किया जाये. मौके पर मंच से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे.
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