धनबाद : खुद को अमन सिंह बता व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले को तीन साल की कैद की सजा
गोविंदपुर के व्यवसायी से पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले गोविंदपुर निवासी सुभन अंसारी को धनबाद के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को तीन साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है.
गोविंदपुर के व्यवसायी से पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले गोविंदपुर निवासी सुभन अंसारी को धनबाद के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को तीन साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने इस मामले के एक अन्य आरोपी सद्दाम हुसैन को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने किया. गोविंदपुर निवासी व्यवसायी राजेश अग्रवाल के शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक तीन जनवरी 2022 को उनके मोबाइल पर फोन कर पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी गयी. फोन करने वाले ने खुद को अमन सिंह बताया था. कहा कि शाम तक पांच लाख रुपए स्टील गेट पहुंचा दो नहीं तो अंजाम बुरा होगा. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 11 नवंबर 2022 को उपरोक्त दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 23 जनवरी 2023 को आरोप तय कर सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.
बिल्डर के खिलाफ व्यवसायी ने शिकायतवाद दायर किया
झरिया लाल बाजार निवासी व्यवसायी सुदर्शन पिलानिया ने गुरुवार को धनबाद के बिल्डर आपनो घर के डायरेक्टर प्रदीप डरौलिया एवं उनके कर्मचारी प्रदीप पोद्दार, देवेंद्र पिलानिया के विरुद्ध धोखाधड़ी, मारपीट, सोने की चेन छीनने का आरोप लगाते हुए धनबाद के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया. सुदर्शन के अधिवक्ता आयुष सिन्हा ने बताया कि शिकायतवाद में आरोप है कि आपनो घर के डायरेक्टर प्रदीप डरौलिया ने उनसे फ्लैट देने के नाम पर अग्रिम भुगतान के रूप में डेढ़ लाख रुपए लिये थे. जब वह दूसरा इंस्टॉलमेंट देने प्रदीप के ऑफिस गये तो प्रदीप व उनके कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की. इस दौरान उनकी सोने की चेन भी छीन ली. सुदर्शन ने आरोप लगाया है कि उसे पता चला कि उक्त बिल्डर ने पूर्व में भी कई लोगों से फ्लैट के एवज में पैसा लिया लेकिन फ्लैट नहीं दिया. सुदर्शन पिलानिया ने बिल्डर पर धोखाधड़ी की नीयत से उनसे 1 लाख 51 हजार लेने और फ्लैट नहीं देने का आरोप लगाया है.
विकास सिंह की जमानत अर्जी स्थानांतरित
प्रिंस खान और उसके शूटरों को अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में जेल में बंद अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई. विकास के अधिवक्ता जया कुमार एवं आयुष सिन्हा की दलील सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में जमानत अर्जी को स्थानांतरित कर दिया है. अधिवक्ता आयुष ने बताया कि अब जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. गत 27 अक्तूबर को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने विकास सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी.
क्या है आरोप
प्राथमिकी गोविंदपुर थाने में गोविंदपुर के इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के शिकायत पर कतरास निवासी नसीम अंसारी, बिरनी गिरीडीह निवासी सद्दाम अंसारी , जोगता निवासी राजू अंसारी, वर्दधमान बंगाल निवासी शंकर साव उर्फ़ राज , अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह , वासेपुर निवासी प्रिंस खान उर्फ़ हैदर अली, गोपी खान एवं अन्य के विरुद्ध रंगदारी मांगने आपराधिक षडयंत्र रचने अवैध हथियार रखना उसका इस्तेमाल करने ,विस्फोटक पदार्थ अधिनियम रखना और उसका इस्तेमाल करने के आरोप में 2 अक्टूबर 23 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 2 अक्टूबर 23 की रात्रि 9.15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बंगाल से कुछ अपराधी गोविंदपुर के रास्ते गोविंदपुर में गोली या बम चलाने की घटना को अंजाम देने वाले हैं सूचना के आलोक में पुलिस ने वाहन चेकिंग व छापामारी की कार्रवाई के लिए विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. वाहन चेकिंग के दौरान गोविंदपुर के ईस्ट इंडिया मोड़ के समीप दो मोटरसाइकिल पर चार लोग तेजी से आते हुए दिखे जिन्हें पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह लोग का एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़कर भगाने का प्रयास करने लगे जिससे मोटरसाइकिल गिर गई पुलिस ने तीन लोगों को दौड़कर पकड़ लिया जबकि एक शंकर साहू भागने में सफल हुआ पुलिस ने मौके से नसीम अंसारी सद्दाम अंसारी एवं राजू अंसारी को गिरफ्तार किया जिसके पास से तीन स्वचालित पिस्टल, गोली 50 हजार रुपए नगद बरामद होने का दावा किया था. तीन अक्टूबर 23 को पुलिस ने तीनों को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत में पेश किया जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.