कोलकाता. धर्मतला इलाके में हुए हंगामे के मामले में हेयर स्ट्रीट और न्यू मार्केट थाने में दर्ज एफआइआर को लेकर गिरफ्तार इंडियन सेकुलर फ्रंट (आइएसएफ) के विधायक नौशाद सिद्दीकी समेत 19 पार्टी कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को खत्म होने के बाद बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज मामले में विधायक नौशाद समेत अन्य कार्यकर्ताओं को 28 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया. वहीं, न्यू मार्केट थाने में दर्ज एफआइआर में विधायक को 18 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश हुआ. बुधवार को आइएसएफ की एक महिला कार्यकर्ता को सशर्त जमानत दी गयी.
सुनवाई के दौरान हेयर स्ट्रीट थाने में दर्ज एफआइआर के मामले में पुलिस ने विधायक नौशाद सिद्दीकी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 25 दिन के भीतर चार्जशीट पेश की. 32 पन्नों की इस चार्जशीट में कुल 85 गवाहों के नाम दर्ज हैं. चार्जशीट में नौशाद समेत अन्य आरोपियों पर आइपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश) का उल्लेख है.
पुलिस ने अदालत में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर साजिश के तहत हमला कर हत्या की कोशिश की गयी थी. इसमें 19 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, जिसमें एक आइपीएस व दो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं. तीन पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आयी थी.
इधर, अदालत में पेशी के दौरान विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुलिस व सरकार पर आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में हारने के डर से सरकार के निर्देश पर पुलिस जांच के नाम पर उन्हें हैरान-परेशान कर रही है. विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे भड़काऊ भाषण के कारण तनाव फैला, अदालत में अबतक की सुनवाई के दौरान मेरे खिलाफ ऐसा सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी है. ये लोग मेरा हौसला नहीं तोड़ पायेंगे. सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए से लेकर आम लोगों की अन्य समस्याओं से जुड़े जिस आंदोलन की शुरुआत की गयी थी, वह आगे भी जारी रहेगी.