D Pharma: सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी कर नहीं हासिल होगी डिग्री, फार्मासिस्ट के लिए देनी होगी यह परीक्षा
फार्मासिस्ट के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अब डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीते साल के छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है.
Diploma in Pharmacy: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक छात्र केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी (Diploma in Pharmacy) की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे. पीसीआई ने 2023-24 बैच में पासआउट होने वाले छात्रओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. काउंसिल ने बीते साल (2022-23)में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र, जो सत्र 2023-24 में पासआउट हो जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है. पीसीआई ने स्पष्ट कहा कि सत्र 2022-24 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो एग्जिट एक्जाम पास करेंगे. मार्च 2022 में ही पीसीआई ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वालों के लिए एग्जिट एग्जाम अनिवार्य करने का निर्णय लिया था.
जुलाई-सितंबर में एग्जिट एग्जाम
काउंसिल ने इस नियम को लेकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार कम सेकरेटरी अनिल मित्तल ने सभी राज्यों के फार्मेसी काउंसिल को पत्र जारी किया है. काउंसिल के अनुसार 2022-24 के डी फार्मा कोर्स के लिए पीसीआई डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का आयोजन जुलाई-सितंबर में करने जा रहा है. परीक्षा की निश्चित तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी.
पीसीआई लेगा परीक्षा
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का आयोजन पीसीआई द्वारा किया जाएगा. एग्जिट एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के माध्यम से लिया जाएगा. 2022-24 सत्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के लिए एग्जिट एग्जाम उत्तीण करना जरूरी होगा. एग्जिट एग्जाम उत्तीण करने के बाद ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र एलिजिबल होंगे.
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झारखंड से जारी हुआ निर्देश
पीसीआई के इस निर्देश के बाद झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार कौशलेंद्र कुमार ने भी इसे लेकर निर्देश जारी किया. उन्होंने कहा है कि सत्र 2022-24 में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा पास करने के बाद एग्जिट एग्जाम को पास करना जरूरी है. बिना एग्जिट एग्जाम में पास किए छात्रों का निबंधन झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा नहीं किया जाएगा.
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