Noida: आज (बुधवार) से नोएडा में कुत्ता पालने का शौक रखने वाले लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है. जी हां, नोएडा अथॉरिटी ने सख्त रुख अपनाया है. अथॉरिटी के नए नियम के तहत अब अगर कोई पालतू जानवर किसी को काटता है, तो मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही उस जख्मी व्यक्ति के इलाज का खर्च भी कुत्ते के मालिक को ही उठाना होगा.
दरअसल नोएडा में आए दिन सोसायटियों में पालतू जानवरों के हमला करने की घटनाएं बढ़ गई हैं. जिसे देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अपना सख्त रुख अपनाया है. अथॉरिटी ने नया नियम लागू किया हैय इस नियम के अनुसार अगर कोई पालतू जानवर किसी को काट लेता है तो उसके मालिक पर 10 हजार का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही जख्मी व्यक्ति के इलाज का खर्चा भी कुत्ते के मालिक को ही उठाना होगा. यह नियम आज यानी 1 मार्च 2023 से लागू हो जाएगा.
ज्ञात हो कि नवंबर 2022 में नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 207वीं बोर्ड बैठक में पालतू और आवारा जानवरों को लेकर कई अहम फैसले लिए थे. बोर्ड में बताया गया था कि नोएडा में पालतू और आवारा जानवरों द्वारा काटे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पालतू कुत्तों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने पर सफाई की जिम्मेदारी भी कुत्ते के मालिक की होगी. अगर पालतू जानवर के कारण कोई घटना घटती है तो उसको लेकर जानवर के मालिक पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही जख्मी व्यक्ति की इलाज का पूरा खर्चा भी उस जानवर का मालिक ही उठाएगा. यह नियम 1 मार्च 2023 से लागू करने का फैसला लिया गया था. जिसे आज लागू किया जाएगा.
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नोएडा प्राधिकरण के अनुसार पालतू जानवरों डॉग और बिल्लियों (पेट्स) का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके लिए 31 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया था. अगर पेट्स के मालिकों ने नोएड अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन एप पर अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.