ममता बनर्जी को डबल झटका, शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखाल बेरा को गिरफ्तार नहीं कर पायेगी पुलिस

West Bengal News Today: डिवीजन बेंच ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा कि जब हाइकोर्ट ने राखाल बेरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, तो फिर क्यों उसे गिरफ्तार किया गया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2021 6:02 PM
an image

West Bengal News Today: कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट (Calcutta High Court) से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को डबल झटका लगा है. हाइकोर्ट की एकल पीठ के बाद अब डिवीजन बेंच से भी शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) के करीबी राखाल बेरा (Rakhal Bera) को बड़ी राहत मिल गयी है. बुधवार को जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने राखाल बेरा को तुरंत रिहा (Release Rakhal Bera Immidiately) करने का आदेश दिया.

इससे पहले हाइकोर्ट की एकल पीठ ने भी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखाल बेरा को जमानत दी थी. लेकिन, जमानत मिलने के बाद रिहा करने से पहले ही पुलिस ने राखाल बेरा को एक और मामले में गिरफ्तार कर लिया था.

इस गिरफ्तारी के बारे में राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम को भी इसकी जानकारी नहीं थी. बुधवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि जब हाइकोर्ट ने राखाल बेरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, तो फिर क्यों उसे गिरफ्तार किया गया.

Also Read: नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी के बिगड़े बोल, अब दीदी को कह डाला ‘आंटी’

राज्य सरकार के वकील इसका सटीक जवाब नहीं दे पाये. इस पर डिवीजन बेंच ने सख्त नाराजगी जाहिर की. साथ ही राखाल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी राखाल बेरा को फर्जी सरकारी नौकरी घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को अदालत ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से कहा था कि उनके खिलाफ आगे कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए. राखाल के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले उसे कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य ने इस दिन खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था.

Also Read: विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार ममता बनर्जी का होगा शुभेंदु अधिकारी से सामना

एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप से खंडपीठ का इंकार

मंगलवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी समय पुलिस ने राखाल बेरा को तमलूक के नंदकुमार थाना में उसके खिलाफ चल रहे एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था. डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश में किसी भी प्रकार का स्थगनादेश लगाने से इंकार करते हुए राखाल बेरा को रिहा करने का आदेश दिया.

Posted By: Mithilesh Jha

Exit mobile version