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दुर्गा पूजा को लेकर राउरकेला ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद, इन नियमों का किया उल्लंघन तो होगी कार्रवाई

पुलिस दुर्गा पूजा को लेकर सतर्क हो गई है. भीड़ नियंत्रित करने को लेकर पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.

By Prabhat Khabar News Desk | October 20, 2023 10:32 AM

राउरकेला स्टील सिटी से लेकर स्मार्ट सिटी राउरकेला समेत फर्टिलाइजर टाउनशिप व रेलनगरी बंडामुंडा में 21 अक्तूबर को महासप्तमी पर दुर्गापूजा पंडाल के पट खुलने के साथ दुर्गोत्सव की धूम शुरु हो जायेगी. इस दौरान पूजा देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने तथा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी. इसे लेकर राउरकेला पुलिस की ओर से गुरुवार से ही ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू हो गयी है. इसके तहत शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों समेत मुख्य चौक चौराहों पर अवैध पार्किंग करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी गयी है. इसमें देखा गया कि शहर के प्रमुख चौराहों में से एक उदितनगर आंबेडकर चौक के पास सड़क किनारे तथा दुकानों के सामने अवैध पार्किंग तथा बेतरतीब तरीके से खड़ी की गयी बाइकों के नंबर प्लेट की फोटो खींचकर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने ई-चालान भेजना शुरु कर दिया गया है. इस दौरान कुछ बाइक चालकों को अपने मोबाइल फोन पर ई-चालान का मैसेज आने के बाद यहां से थोड़ी दूरी पर खड़े अपनी वाहनों को लेकर चालक निकलने लगे थे.जिसमें वहां से भाग रहे इन वाहन चालकों के भी नंबर प्लेट की फोटो खींचकर ई-चालान भेजे जाने की सूचना है. ट्रैफिक पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा.


सुंदरगढ़ पॉक्सो अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

सुंदरगढ़ पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चार साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा दी है. पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सूत्रधार ने यह फैसला सुनाया है. जानकारी के मुताबिक, अक्तूबर 2016 में सुंदरगढ़ टाउन थाना क्षेत्र की एक चार साल की बच्ची का अपहरण संजीव केरकेट्टा ने किया था. जब उसने बच्ची का अपहरण किया, वह अपनी मां के साथ सो रही थी. बाद में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के बाद संजीव ने बच्ची की हत्या कर दी थी. अपहरण के तीन दिन बाद टाउन थाना पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था. जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाने के साथ पॉक्सो कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये देने की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है.

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