कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों के लिए डीवीसी लायी ‘परिवार सहायता योजना’
इस वैश्विक महामारी के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों के परिजनों की मदद के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) ‘परिवार सहायता योजना’ लेकर आया है.
कोलकाता: वैश्विक महामारी कोरोना (Coronavirus Pandemic) ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया. कोरोनावायरस के संक्रमण से लाखों लोगों की मौत हो गयी. करोड़ों लोग प्रभावित हुए. भारत में भी 4 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गयी. इस वैश्विक महामारी के संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों के परिजनों की मदद के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (Damodar Valley Corporation) ‘परिवार सहायता योजना’ लेकर आया है.
इस योजना में DVC मृत कर्मचारियों की पूर्व घोषित सेवानिवृत्ति की तिथि तक विद्यमान कर्मचारियों के आश्रितों के समतुल्य शिशु शिक्षा भत्ता (होटल सब्सिडी सहित) अनुदान तथा चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त अनुग्रह राशि के भुगतान को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
सीएसआर एक्टिविटी (CSR Activity) के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों की पत्नी/बच्चे को प्रशिक्षु प्रशिक्षण/आईटीआई तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिये जाने के प्रावधान को भी शामिल किया गया है. अपनी सेवा के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले मृत कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार उनके अग्रज पुत्र/पुत्री द्वारा 18 वर्षों की उम्र तक डीवीसी के एक केंद्र में आवास के हकदार होंगे.
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क्या है ‘परिवार सहायता योजना’
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सेवानिवृत्ति की तिथि तक मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समतुल्य शिशु शिक्षा भत्ता (होटल सब्सिडी सहित) दिया जायेगा
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मृत कर्मचारियों के परिजनों को चिकित्सा सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान भी इस योजना में किया गया है
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कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है
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मृतक के नाबालिग बच्चे 18 साल के होने तक डीवीसी के एक केंद्र में आवास में रहने के हकदार होंगे
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कर्मचारियों की पत्नी/बच्चे को प्रशिक्षु प्रशिक्षण/आईटीआई तथा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी
Posted By: Mithilesh Jha