कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानि की ईडी ने अनूप माझी उर्फ लाला को समन भेजा है. अनूप माझी (Anup Majhi) को कल दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में तलब किया गया है. लाला को जांच एजेंसी पहले भी कई बार तलब कर चुकी है. वह एक बार सीबीआई कार्यालय में भी उपस्थित हुए थे. लाला को कल फिर सुबह 11 बजे के करीब में ईडी ने बुलाया है. वैसे पिछले काफी समय से कोयला तस्करी मामले में अनूप माझी का नाम सामने आता रहा है. जांचकर्ता उस पर नजर रखे हुए हैं. इससे पहले उन्हें कई बार तलब किया गया था. मार्च 2021 में कोयला मामले के आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय में पेश हुए थे. लेकिन उस वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिल गया. बचाव में कहा गया कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.
वर्ष 2020 में कोयला तस्करी मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी. तब से अनूप माझी को कई बार तलब किया जा चुका है. लेकिन अनूप माझी ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए उस उपस्थिति को टाल दिया. इसके चलते सीबीआई ने उनसे पूछ-ताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था. इस बीच लाला को सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिल गई. हालांकि उन्हें जांच में सहयोग करने का आदेश दिया गया था. तभी 2021 में लाला जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए.
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वहीं इससे पहले कोयला तस्करी मामले में राज्य के मंत्री मलय घटक को भी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में तलब किया गया था. हालांकि वह ईडी से पूछताछ के लिये दिल्ली नहीं गये. मलय के साथ-साथ ईडी ने कोयला भ्रष्टाचार मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक लाला उर्फ अनूप माझी को अब ईडी ने दिल्ली में तलब किया है.
ईडी सूत्रों के मुताबिक लाला के कई दफ्तरों से कई दस्तावेज पहले ही बरामद किए जा चुके हैं. इनसे कई अवैध वित्तीय लेन-देन के बारे में भी जानकारी मिली है. यह भी खबर है कि उस दस्तावेज में राज्य के मंत्री का नाम है. जांचकर्ताओं का मानना है कि मलय घटक का संबंध अनूप माझी से है और इसीलिए ईडी सूत्रों के मुताबिक मलय घटक को तलब किया गया है. हालांकि मलय घटक बार-बार उपस्थिति से बचते रहे हैं. ईडी ने अनूप माझी को दोबारा बुलाया है. उनसे कई मामलों पर पूछताछ होने की उम्मीद है. अब देखना यह है कि अनूप माझी ईडी में हाजिर होते हैं या नहीं.
कोयला तस्करी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी राज्य के मंत्री मलय घटक से दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में पूछताछ कर सकती है. पूछताछ के लिये 24 घंटे पहले ईडी मंत्री को समन भेज सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मलय घटक डॉक्टर के साथ ईडी दफ्तर जा सकते हैं. ऐसा आदेश न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने दिया. गौरतलब है कि कोयला तस्करी मामले में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में तलब किया गया था. लेकिन उन्होंने उपस्थिति से परहेज किया था. सूत्रों के मुताबिक ईडी के कई समन के बावजूद मलय दिल्ली नहीं गए. इसके बाद मलय ने ईडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दो आवेदन किये गये. उनमें से एक कलकत्ता में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मलय से पूछताछ करने की याचिका थी. कोयला तस्करी मामले में ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था. मलय ने ईसीआईआर को खारिज करने के लिए आवेदन दायर किया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि केस खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन कोलकाता में पूछताछ की व्यवस्था की जा सकती है.
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मलय के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने दिल्ली बुलाया था. लेकिन रुजिरा दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुई, उनसे कोलकाता के साल्टलेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स (जहां ईडी का मुख्यालय है) में पूछताछ की गई तो अगर अभिषेक-रुजिरा से दिल्ली की बजाय कोलकाता में पूछताछ हो सकती है तो मलय के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट का कहना है कि कि अभिषेक व रुजिरा के मामले में विशेष परिस्थितियां थीं. इसीलिए उनसे कोलकाता में पूछताछ की गई है. फिलहाल मलय घटक से कोलकाता में ही होगी पूछताछ.
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