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Teacher Scam : ईडी ने फिर अभिषेक बनर्जी व पत्नी रुजिरा बनर्जी को किया तलब, 9 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश

ईडी सूत्रों के अनुसार जांचकर्ता अभिषेक बनर्जी और उनके माता-पिता के साथ रुजिरा से भी पूछताछ करना चाहते हैं. पूछताछ भर्ती भ्रष्टाचार में ईडी को मिली जानकारी के आधार पर होगी. रुजिरा का बयान दर्ज किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला ( Teacher Recruitment Scam) मामले में जांच के लिए ईडी ने अभिषेक बनर्जी को दोबारा बुलाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उन्हें अगले सोमवार यानि की 9 अक्टूबर को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया है. वहीं दूसरी ओर ईडी ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ करना चाहती है. ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अभिषेक-पत्नी को समन भेजा गया है. मालूम हो कि रुजिरा को भी अगले हफ्ते सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेश होने के लिए कहा गया है. ईडी सूत्रों के अनुसार जांचकर्ता अभिषेक बनर्जी और उनके माता-पिता के साथ रुजिरा से भी पूछताछ करना चाहते हैं. पूछताछ भर्ती भ्रष्टाचार में ईडी को मिली जानकारी के आधार पर होगी. रुजिरा का बयान दर्ज किया जाएगा. ईडी पहले ही अभिषेक की मां अमित और मां लता बनर्जी को पेश होने का निर्देश दे चुकी है.

पूछताछ के दौरान अनुपस्थित रहने की जानकारी अभिषेक बनर्जी को देनी चाहिए थी : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को मंगलवार सुबह सॉल्टलेक स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की सूचना ईडी को देनी चाहिए थी. बता दें कि मंगलवार को अभिषेक को ईडी के समक्ष पेश होना था. हालांकि, तृणमूल सांसद ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया था कि वह राजनीतिक व्यस्तता के कारण उक्त दिन ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे. मंगलवार सुबह अभिषेक के वकील ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ईडी को निर्देश दिया था कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी को कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी कदम उठाने को स्वतंत्रता होगी.

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अभिषेक की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सौमेन सेन ने की टिप्पणी

अभिषेक ने अपनी याचिका में सीबीआई को भी एक पक्ष बनाया है, जो शिक्षक भर्ती घोटाले में समानांतर जांच कर रही है. सीबीआई के वकील बिल्लदल भट्टाचार्य ने भी पूछताछ सत्र से उनकी अनुपस्थिति के बारे में अन्य केंद्रीय एजेंसी को सूचित करने के बजाय खंडपीठ में याचिका दायर करने के औचित्य पर सवाल उठाया. इसके बाद, न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने अभिषेक बनर्जी के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल को ईडी को उसके कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता के बारे में पहले ही सूचित करना चाहिए था. क्या आपके मुवक्किल ने जांच एजेंसी को अपनी पूर्व व्यस्तताओं के बारे में सूचित किया था? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया गया? इसके बाद उन्होंने अभिषेक के वकील को याचिका की प्रतियां सभी संबंधित पक्षों को देने का निर्देश दिया.

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पहली बार अभिषेक बनर्जी के माता-पिता को भी ईडी ने किया तलब

शिक्षक भर्ती घोटाले में कालीघाटेर काकू को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम को लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के बारे में जानकारी मिली थी. यह भी सूचना मिली थी कि धोखाधड़ी से मिले रुपये को इन कंपनियों के जरिये सफेद किया गया था. इसी जानकारी के बाद ईडी की टीम इस कंपनी से किसी एक वक्त जुड़े रहनेवाले लोगों को लगातार पूछताछ का नोटिस भेज रही है. अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि इसी कड़ी में कंपनी के सीईओ रहे अभिषेक बनर्जी को आगामी 9 अक्तूबर को तलब करने के साथ ईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी एवं उनकी मां लता बनर्जी को भी तलब किया है.

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