ममता बनर्जी के भतीजे को बड़ा झटका : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए जारी किया समन

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली यचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी. इससे पहले दंपत्ति को पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी किए गए थे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2022 1:41 PM

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को होली के दिन करारा झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला धोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को भी समन दिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन दोनों को होली के बाद 21 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है.

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता एवं सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को ताजा समन जारी किए हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे एवं टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को यहां अगले सप्ताह जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है. सांसद को 21 मार्च और उनकी पत्नी को इसके अगले दिन पेश होने को कहा गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च को याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के सामने पेश होने के लिए उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली यचिका 11 मार्च को खारिज कर दी थी. इससे पहले दंपत्ति को पिछले साल 10 सितंबर को समन जारी किए गए थे, जिसमें उनसे राष्ट्रीय राजधानी में ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था. दंपत्ति ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए समन जारी नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वे पश्चिम बंगाल के निवासी हैं.

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पिछले साल सितंबर में भी की गई थी पूछताछ

इस मामले में पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय राजधानी में एजेंसी के एक कार्यालय में बनर्जी से पूछताछ की गई थी. रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देकर पेश नहीं हुई थीं. ईडी ने सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा दर्ज नवंबर 2020 की उस प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से संबंधित करोड़ों रुपये के कोयला घोटाले का आरोप लगाया गया है. ईडी ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद इस अवैध कारोबार से प्राप्त धन के लाभार्थी हैं। बनर्जी ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

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