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ED Raids in Bengal: बंगाल में फिर ईडी की छापेमारी, एक साथ तीन ठिकानों पर हो रही तलाशी, जानें पूरा मामला

ED Raids in Bengal: पश्चिम बंगाल में ईडी ने एक बार फिर छापेमारी की है. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह छापेमारी फर्जी निदेशक भर्ती मामले में की जा रही है.

ED Raids in Bengal: पश्चिम बंगाल में ईडी ने अपनी कार्रवाई फिर तेज की है. 20 फरवरी को ईडी की टीम ने एक साथ तीन ठिकानों पर छापा मारा है. ईडी की टीम के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद हैं. जिन तीन ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, उसमें हावड़ा का सांकराइल स्थित डेल्टा जूट मिल, बालीगंज स्थित जूट मिल के मालिक का घर और कोलकाता के काउंसिल हाउस स्ट्रीट स्थित ‘डेल्टा’ कार्यालय शामिल है. मंगलवार सुबह 7 बजे से ईडी एक साथ इन तीन स्थानों पर तलाशी ले रही है. ईडी सूत्रों के मुताबिक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने फर्जी निदेशक भर्ती मामले में ईडी जांच का आदेश दिया, इसलिए तलाशी ली जा रही है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ‘डेल्टा लिमिटेड’ और ‘ओलिसा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की दो कंपनियों के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था. उन्होंने कहा कि संगठन उन्हें उनका उचित भविष्य निधि नहीं दे रहा है. आरोप है कि इस सेक्टर पर करीब 21 करोड़ रुपये का बकाया है. इसी तरह कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी. न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने संदेह व्यक्त किया कि पीएफ “भ्रष्टाचार” मामले में “बड़े” प्रमुख लोग शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा, ”वे मेरा ट्रांसफर भी कर सकते हैं. लेकिन मैं ये इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

हाईकोर्ट ने दिया ईडी जांच का आदेश

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले में दोनों कंपनियों के पांच निदेशकों को तलब किया. उन्होंने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को पांच लोगों से पूछताछ करने का निर्देश दिया. इधर जज ने ईडी को दोनों आरोपी कंपनियों की जांच करने का भी आदेश दिया था. इसी बाद ईडी नें मामले की जांच शुरू की.

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