कानपुर. सफाई कर्मचारियों के कूड़े में आग लगाने की शिकायत और इससे फैलने वाले जहरीले धुएं को रोकने के लिए नगर निगम ने खुले में कूड़ा फेंकने और जलाने वालों पर 5000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया है. नगर निगम ने संबंध में टोल फ्री नंबर जारी कर लोगों से अपील की है कि खुले में कूड़ा फेंकने और जलाने वालों की तत्काल सूचना दें. ताकि,जुर्माने के साथ उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा सके. एनजीटी की गाइडलाइन खुले में कूड़ा फेंकने जलाने से रोकती है.न्यायालय ने भी खुले में कूड़ा फेंकने और जलाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने और जलाने पर 5000 रुपए अर्थदंड लगाने के साथ वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान है.
नगर निगम के स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम टोल फ्री नंबर 181805159 एवं शिकायत प्रकोष्ठ के नंबर 05122526004 और 2526005 पर कोई भी व्यक्ति कूड़ा जलाने वाले व्यक्ति और स्थल का विवरण दे सकता है.वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय कुमार संखवार का कहना है कि शहर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है. कूड़ा जलाने और खुले में कूड़ा फेंकने से प्रदूषण बढ़ता है. इस पर रोक लगाकर जुर्माने की बात सार्वजनिक की गई है.
शहर की बिगड़ी वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ी पहल की है. जिले में मौजूद 180 वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच में कागजों पर संचालित मिले 32 प्रदूषण जांच केंद्रों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम ने आरटीओ को निर्देश देते हुए 30 बंद पढ़े प्रदूषण जांच केंद्रों को नोटिस जारी करने के लिए कहा है.डीएम विशाख जी अय्यर ने जिम्मेदार विभागों के साथ प्रदूषण पर मैराथन बैठक की. इसमें शहर और हाईवे पर खुले ट्रैकों पर मिट्टी,मौरंग व कूड़ा ले जाने पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने भू अध्यापित अपर जिलाधिकारी रिंकी जायसवाल व खनन अधिकारी से कहा कि मिट्टी,बालू ,मौरंग के खुले दौड़ रहे ट्रैकों की जांच कर कार्रवाई की जाए. ऐसा कोई भी ट्रक बिना ढके शहर में चलते न पाया जाए. मेट्रो निर्माण के कारण धूल की समस्या पर डीएम ने मेट्रो परियोजना निदेशक को निर्माणाधीन स्थान पर सड़कों को ब्रूमिंग मशीन से साफ कर रोज पानी का छिड़काव कराने को कहा.