Allahabad High Court से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय को लगा झटका, SC/ST मामले में समन बरकरार

पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के खिलाफ हाथरस में अपहरण एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीनस्थ अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दी गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी ने पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को समन जारी किया था.

By Prabhat Khabar News Desk | March 15, 2022 2:13 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री रामवीर के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी से जारी समन मामले में राहत नहीं मिली. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट भेज दिया है. याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने सुनवाई की.

हाथरस में दर्ज है मंत्री के खिलाफ आरोप

पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के खिलाफ हाथरस में अपहरण एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीनस्थ अदालत में 156(3) के तहत अर्जी दी गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी ने पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को समन जारी किया था. इसके बाद पूर्व मंत्री ने स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी द्वारा जारी सम्मन को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए समन रद्द करने की मांग की थी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार

रामवीर उपाध्याय की ओर से तर्क दिया गया कि स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी को याची के मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है. वैधानिकता के आधार पर याची के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए में ही सुनवाई हो सकती है जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि मंत्री के खिलाफ अपहरण एव एससी/एसटी एक्ट के तहत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी दी गई थी. इसे स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी को सुनने का अधिकार है. याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मामले को सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए भेज दिया.

रिपोर्ट : एसके इलाहाबादी

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