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पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत, 117 दिनों बाद जेल से निकली बाहर

जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत जमानत मिलने के 117 दिनों बाद वो जेल से बाहर आयी है. अधिवक्ता संसार जायसवाल ने उनकी बेल प्रक्रिया पूरी की.

कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी जमानत पर आज सोमवार को जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग से बाहर आयी. शाम 4.15 बजे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर आकर अपने परिजनों से मिली. इसके बाद वहां से पैतृक आवास रामगढ़ के लिए रवाना हो गयी. रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को 13 दिसंबर 2022 को अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी थी.

जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत जमानत मिलने के 117 दिनों बाद वो जेल से बाहर आयी है. उनके अधिवक्ता संसार जायसवाल ने रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी की द्वारा दर्ज मामले में मिले बेल प्रक्रिया को पूरा कराया. हजारीबाग अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत की स्वीकृति ली गयी है.

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क्या है मामला-

ममता देवी ने 29 अगस्त 2016 को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के आइपीएल कंपनी में रैयतों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया था. इस विवाद में गोलीकांड की घटना घटी. इस मामले में ममता देवी पर मामला दर्ज किया गया. बाद में ये मामला हजारीबाग एमएलए एमपी कोर्ट में चला गया. जहां उन्हें 5 साल की सजा सुनायी गयी. इस मामले में उनकी सदस्यता भी चली गयी. हाल ही में उनकी सीट से उनके पति बजरंग को महतो को टिकट दिया गया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

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