ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमंगा को पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद, जानें पूरा मामला

ओडिशा के भुवनेश्वर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीशकी विशेष अदालत ने मंगलवार को ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमंगा को वर्ष 1995 में अपनी पत्नी शशिरेखा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 27, 2023 10:39 PM

Odisha News: ओडिशा के भुवनेश्वर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-तृतीय) की विशेष अदालत ने मंगलवार को ओडिशा के पूर्व विधायक राममूर्ति गोमंगा को वर्ष 1995 में अपनी पत्नी शशिरेखा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई. गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया था.

60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

सरकारी वकील रश्मि रंजन ब्रह्मा ने कहा कि आजीवन कारावास के अलावा, विशेष अदालत की न्यायाधीश सष्मिता पाधी ने गुनुपुर के पूर्व विधायक पर विभिन्न धाराओं के तहत 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले से जुड़े 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर गोमंगा को दोषी ठहराया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, शशिरेखा का अधजला शव 29 अगस्त, 1995 को यहां गोमंगा के आधिकारिक आवास के स्नान कक्ष से बरामद किया गया था.

Also Read: दिल्ली : प्रगति मैदान लूट मामले में 7 लोग गिरफ्तार, सट्टेबाजी में गंवाया पैसा तो बनायी लूट की योजना

क्या है पूरा मामला ?

भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस थाने में शुरुआत में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज किया गया क्योंकि जांच में हत्या किये जाने के संकेत मिले थे. गोमंगा गुनुपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर 1995 में विधायक निर्वाचित हुए . फिर 2000 में इसी सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने, लेकिन वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमा गोमंगा से हार गये.

Next Article

Exit mobile version