आगरा में मकान खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मकान मालिक को फर्जी आरटीजीएस दिखाकर आरोपियों ने लाखों रुपए के मकान का बैनामा करा लिया. मकान मालिक जब बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुंचा तो उसे खाते में रकम नहीं मिल. इसके बाद उसने आरोपियों को फोन किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित मकान मालिक थाने में शिकायत लेकर गया लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत भेजी. लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ. करीब 1 साल तक भटकने के बाद पीड़ित का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है.
थाना शाहगंज में दर्ज हुए मुकदमे के अनुसार अजीत कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा निवासी 44/311 सिकंदरा रोड बोदला आगरा का दीनदयाल उपाध्याय पुरम सेक्टर 4A सिकंदरा योजना में एक ईडब्ल्यूएस भवन है. उस मकान को अजीत शर्मा को बेचना था. इसी मकान में पहले से किराए पर रह रही बबली पत्नी रवि कुमार ने अजीत कुमार शर्मा से मकान खरीदने के लिए कहा. उसके बाद दोनों में मकान को लेकर चर्चा हुई. अजीत ने अपने 74.97 वर्ग मीटर मकान में से 47.44 वर्ग मीटर का सौदा 27 लाख रुपए में मार्च 2022 में बबली के साथ तय कर लिया.
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13 सितंबर को उपनिबंधक द्वितीय आगरा के कार्यालय में बबली अपने पति रवि कुमार और मकान मालिक अजीत शर्मा के साथ पहुंच गए. इस दौरान अजीत शर्मा ने पैसे मांगे तो रवि कुमार ने अजीत शर्मा को बताया कि आपके खाते में 31 मार्च को आरटीजीएस के जरिए 3 लाख और 16 अगस्त को 3.30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं. अजीत शर्मा को आरटीजीएस का स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया. ऐसे में अजीत को उन पर विश्वास हो गया और उन्होंने बैनामा कर दिया. साथ ही रवि कुमार ने अजीत को 1650000 और 400000 रुपये के दो चेक भी दे दिए और बताया कि उसने मकान के लिए बैंक से लोन कराया है.
बैनामा कराने के बाद पीड़ित अजीत पैसे निकालने के लिए आर्यावर्त बैंक गया. लेकिन जब उन्होंने खाते में बैलेंस चेक किया तो उसमें कोई भी पैसे नहीं पहुंचे थे. अजीत को समझ आ गया कि मेरे साथ बबली और रवि कुमार ने धोखाधड़ी की है. इसके बाद अजीत ने रवि कुमार को फोन किया और अपने पैसे मांगे. लेकिन आरोपियों ने अजीत से कहा कि हमें बैनामा कराना था वह हमने कर लिया. अब यहां पैसे मांगने आए तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फसवा देंगे या जान से मार देंगे. तुमसे जो किया जाए वह कर लो.
पीड़ित अजीत कुमार शर्मा इस बात से काफी भयभीत हो गए और उन्होंने थाना शाहगंज में बबली कुमार और रवि कुमार के खिलाफ शिकायती की. लेकिन थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. ऐसे में अजीत ने काफी चक्कर लगाए. जिसके बाद उन्होंने डाक के जरिए 16 जनवरी को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में शिकायत भेजी लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद अजीत कुमार शर्मा ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर बबली कुमार और रवि कुमार के खिलाफ थाना शाहगंज में धारा 420, 120बी, 467, 468, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मुकदमे की विवेचना में जुटी हुई है.