मिलेगी राहत : कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने जारी किये दिशा निर्देश
पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए पॉश मशीन पर अंगूठे का निशान या आंख की पुतली वाला बायोमेट्रिक पहचान अभी जरूरी नहीं होगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है.
पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी नहीं – पीडीएस दुकान
रांची. पीडीएस दुकान से राशन लेने के लिए पॉश मशीन पर अंगूठे का निशान या आंख की पुतली वाला बायोमेट्रिक पहचान अभी जरूरी नहीं होगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर रद्द कर दी है. राज्य भर के 24448 पीडीएस की दुकानों में से करीब डेढ़ हजार को छोड़ शेष दुकानें अॉनलाइन हैं. इन सभी पीडीएस से संबद्ध कार्डधारियों को अब राशन लेने के लिए अपना राशन कार्ड नंबर पॉश मशीन में डालना होगा. इसके बाद उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर एक अोटीपी आयेगा.
इस अोटीपी को ई-पॉश में दर्ज कर संबंधित लाभुकों को राशन वितरण किया जायेगा. जिन कार्डधारियों के पास मोबाइल फोन है, उन्हें अपना मोबाइल नंबर राशन कार्ड के साथ सीड कराना होगा. कार्ड के साथ मोबाइल नंबर सीड कराने के लिए लाभुक को जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसअो) के कार्यालय में संपर्क कर आवेदन देना होगा. पर जिन कार्डधारियों के पास न मोबाइल फोन है अौर न ही कोई नंबर कार्ड के साथ सीड है. ऐसे लोगों के लिए उनका राशन कार्ड नंबर पॉश मशीन में डालने पर पीडीएस दुकानदार के मोबाइल पर अोटीपी अायेगा.
मइसे ई-पॉश में दर्ज कर लाभुक को राशन दिया जायेगा. ऐसे लाभुकों को राशन वितरण का ब्योरा संबंधित दुकानदार अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे. वहीं संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या मार्केटिंग अॉफिसर (एमअो) इसका मिलान आहार पोर्टल से कर इसका सत्यापन करेंगे. अॉफलाइन मोड वाली दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था पूर्व की तरह ही होगी. इधर पीडीएस दुकानदार को पूर्व की तरह ही ई-पॉश मशीन में अपने आधार नंबर के जरिये लॉग इन करना होगा. यह पूरी व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.
रजिस्ट्री के लिए फिंगर स्कैनर से पक्षकारों के सत्यापन पर रोक – निबंधन कार्यालय
रांची. निबंधन कार्यालयों में दस्तावेज निबंधन के लिए लोगों (पक्षकारों) का सत्यापन फिंगर स्कैनर से करने पर रोक लगा दी गयी है. यानी अभी फिंगर स्कैनर का इस्तेमाल नहीं होगा. आधार का सत्यापन भी फिंगर से नहीं कराने का आदेश दिया गया है. निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने इस संबंध में सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश जारी कर दिया है. उन्होंने लिखा है कि इस प्रक्रिया में कोरोना वायरस के संक्रमण का भय रहता है. ऐसे में फिंगर स्कैनर व आइरिस स्कैनर के माध्यम से पहचान को स्थगित रखें. आधार का सत्यापन पक्षकारों के मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से करें.
मोबाइल रजिस्टर्ड न हो, तो पहचान आधार कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त बैंक पास बुक, फोटो युक्त संपत्ति के दस्तावेज आदि से करने को कहा गया है. अवर निबंधकों को कहा गया है कि वे पूरी तरह पहचान को लेकर आश्वस्त हो जायें, तभी रजिस्ट्री करें. अगर किसी छद्म व्यक्ति द्वारा दस्तावेज निबंधित करा लिया जाता है, तो निबंधन पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे पक्षकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर निबंधन रद्द करने की कार्रवाई शुरू करें.
सभी बाल गृहों में 14 अप्रैल तक बाहरी लोग नहीं कर सकेंगे प्रवेश – बाल गृह
रांची. राज्य भर में संचालित सभी बाल संरक्षण संस्थानों (चाइल्ड केयर इंस्टीटयूशंस) में 14 अप्रैल तक के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. संस्थान में यदि कोई बच्चा आता है, तो प्रवेश से पहले उसकी थर्मल जांच के अलावा वायरस संबंधी अन्य जांच भी कर लेनी है. कोरोना वायरस की रोकथाम के पहल के तौर पर इससे संबंधित आदेश समाज कल्याण सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने जारी किया है. सभी संस्थानों को पूरी तरह साफ करवाने तथा उसे सेनेटाइज करने का निर्देश िदया गया है.
इसके साथ ही संस्थान में रह रहे बच्चों तथा वहां कार्यरत कर्मियों को कोरोना से बचाव संबंधी सभी निर्देश दिये गये हैं. बार-बार साबुन से हाथ धोने, हाथ या गले न मिलने, संस्थान के खिड़की दरवाजों व अन्य चीजों को अनावश्यक न छूने, कोई सामूहिक कार्यक्रम न करने तथा बच्चों को साफ, स्वच्छ व गरम भोजन देने सहित अन्य निर्देश दिये गये हैं. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पूरी सावधानी बरतें, बच्चों को जागरूक करें पर माहौल पैनिक (संत्रासपूर्ण) न करें.
बस संचालकों को िनर्देश, सेनेटाइज कर ही यात्रियों को वाहन में बैठायें – परिवहन विभाग
रांची : कोरोना वायरस से बचाव के लिए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया है. सभी बस संचालकों से कहा गया है कि वे पूरी तरह से सेनेटाइज कराने के बाद ही बस में यात्रियों को बैठायें. जो भी यात्री सफर करेंगे उनका नाम, पता और वे कहां से कहां तक सफर कर रहे हैं, इसका भी ब्योरा लेने को कहा गया है. सभी बसों पर स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश भी लगाने को कहा गया है. नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पर्षद के अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि वे बस अड्डों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें. बस टर्मिनल, बस पड़ाव और निजी वाहनों में भी पब्लिक हेल्थ मैसेज को प्रदर्शित कराना सुनिश्चित किया जाये.
सात अप्रैल तक सुनवाई नहीं करेंगे लोकायुक्त
कोरोना वायरस की वजह से लोकायुक्त कार्यालय में भी मामलों की सुनवाई पर सात अप्रैल तक रोक लगा दी गयी है. इस संबंध में लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के निर्देश पर गुरुवार को आदेश जारी किया गया है.
झारखंड में कोरोना की फैक्ट फाइल
19 मार्च तक कुल सैंपल की जांच : 50 (सभी निगेटिव)
नये सैंपल : 05 (दो रिम्स तथा तीन एमजीएम में. रिपोर्ट की प्रतीक्षा)
चीन सहित कोरोना प्रभावित अन्य देशों से आये लोगों की निगरानी : 300
इनमें से जिन लोगों का 28 दिन का अॉबजर्वेशन पूरा हुआ : 105
(राज्य सरकार 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच चीन से आये तथा इसके बाद 25 फरवरी से अब तक चीन सहित अन्य कोरोना प्रभावित देशों से आये लोगों की लाइन लिस्ट प्राप्त कर रही है. इसके आधार पर फिर इनकी मॉनिटरिंग होगी)