झारखंड : गिरिडीह में बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा, 25 हजार का लगा जुर्माना
गिरिडीह कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी चेतलाल राम को उम्रकैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं, धनबाद के बरवाअड्डा निवासी कंचन हाजरा को भी पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनायी है.
Jharkhand News: पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एवं गिरिडीह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में पड़ोसी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को उम्रकैद की सजा मंगलवार को सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. इसके अलावा पोक्सो एक्ट में सात वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपये का जुर्माना भी किया. अदालत ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ- साथ चलेंगी.
डुमरी थाना क्षेत्र का मामला
मामला डुमरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है. नाबालिग बच्ची की मां के आवेदन पर डुमरी थाना में कांड संख्या 76/2018 भादवि की धारा 376 तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को दिये आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी दो बच्ची है. छोटी बच्ची (7 वर्ष) घर में अकेली थी. घटना के दिन शाम सात बजे वार्ड सदस्य नीलकंठ महतो ने उसके पास आकर कहा कि उसकी छोटी बच्ची के साथ पड़ोसी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो ने दुष्कर्म किया है.
पोक्सो एक्ट में दोषी
आवेदन के बाद पुलिस ने जांचोपरांत अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. मामले में अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार ने अदालत में नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चार पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को उम्र कैद की सजा सुनायी है.
धनबाद में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा
दूसरी ओर, पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी कंचन हाजरा को 20 साल की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बरवाअड्डा निवासी कंचन हाजरा के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 11 नवंबर, 2020 को शाम करीब साढ़े छह बजे नाबालिग अपने घर के पीछे शौच के लिए गयी थी. वहां पहले से घात लगाये दोषी कंचन ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.