Giridih: नाबालिग को अगवा कर कराई शादी, लड़की के पिता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार

इसकी सूचना बीडीओ-सह बाल निषेध पदाधिकारी चिरकी तथा बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह, बाल कल्याण समिति, गिरिडीह को दी गयी. आवेदन मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गयी है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 15, 2024 3:50 PM

Giridih News: पीरटांड़ प्रखंड के खुखरा थानांतर्गत एक गांव से एक नाबालिग का अपहरण कर तोपचांची थाना के गणेशपुर गांव में उसका विवाह रचाया गया है. लड़की के पिता ने पुलिस व प्रशासन से शिकायत कर इंसाफ की गुहार की है. यह सूचना बाल विवाह मुक्त अभियान के वरिष्ठ सदस्य सुरेश कुमार शक्ति को मिली तो संस्था से संबंधित चांदनी मरांडी, उत्तम कुमार सिंह मदद के लिए गांव गये और आवेदन लेकर खुखरा थाना में दिया गया.

12 जनवरी की रात आये थे आरोपी

इसकी सूचना बीडीओ-सह बाल निषेध पदाधिकारी चिरकी तथा बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह, बाल कल्याण समिति, गिरिडीह को दी गयी. आवेदन मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गयी है. नाबालिग लड़की के पिता ने बीडीओ को सुपुर्द अपनी शिकायत में कहा है कि गत 12 जनवरी की रात को तोपचांची थानांतर्गत गणेशपुर का लाल बाबू नामक एक लड़का अपने पिता कुंदन मांझी, रामचंद्र मुर्मू, फूलचंद मुर्मू के साथ उसके घर आये और पुत्री को जबरन उठा ले गये. दूसरे दिन उसके गांव पहुंचे तो बच्ची की मांग में सिंदूर देखा. पीड़ित पिता ने लड़की की जन्मतिथि छह अप्रैल 2007 बतायी है.

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नाबालिग के पिता ने की शिकायत

इसकी सूचना बीडीओ-सह बाल निषेध पदाधिकारी चिरकी तथा बाल संरक्षण इकाई गिरिडीह, बाल कल्याण समिति, गिरिडीह को दी गयी. आवेदन मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गयी है. नाबालिग लड़की के पिता ने बीडीओ को सुपुर्द अपनी शिकायत में कहा है कि गत 12 जनवरी की रात को तोपचांची थानांतर्गत गणेशपुर का लाल बाबू नामक एक लड़का अपने पिता कुंदन मांझी, रामचंद्र मुर्मू, फूलचंद मुर्मू के साथ उसके घर आये और पुत्री को जबरन उठा ले गये. दूसरे दिन उसके गांव पहुंचे तो बच्ची की मांग में सिंदूर देखा. पीड़ित पिता ने लड़की की जन्मतिथि छह अप्रैल 2007 बतायी है.

थाना ने दिया कार्रवाई का भरोसा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से जुड़ी संस्था बनवासी विकास आश्रम ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. यह घटना बचपन पर हमला है. अभियान के सदस्य सुरेश कुमार शक्ति ने प्रशासन से लड़की को अविलंब बरामद कर शादी को अवैध करार देते हुए बाल विवाह अधिनियम तथा बाल तस्करी क़ानून के अंतर्गत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस बाबत खुखरा थाना पुलिस ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है. दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी. पीड़ित पिता ने थाना प्रभारी, बीडीओ के अलावे जिला बाल कल्याण पदाधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी व डीसी को भी सौंपा है.

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