गिरिडीह : उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच की. ट्रेड लाइसेंस नहीं होने और क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने पर जुर्माना का नोटिस जारी किया गया. बताया गया कि इस अभियान में कई प्रतिष्ठानों पर कुल मिलाकर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस संबंध में सहायक उप नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने बताया कि उप नगर आयुक्त के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस की जांच की गयी. साथ ही साथ डॉक्टर लेन स्थित विभिन्न क्लिनिक में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों की जांच हुई. वैसे प्रतिष्ठान जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं थे और उनके द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था उन पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस दिया गया है.
उन्होंने कहा कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. निगम का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने शहरी क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों से ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की. टीम ने डॉ पूजा कुमारी, डॉ. पप्पू कुमार मरांडी, आरके डायग्नोस्टिक सेंटर, कुमार जांच घर, हियर स्पीच थेरेपी, डॉ. नीरज कुमार, सहज जांच घर, व्हाइट डेंटल केयर, डॉ. सुरेश ब्रह्यचारी, श्रीराम फोटो स्टेट, कुमार कंप्यूटर एंड टाइपिंग आदि की जांच की. टीम में निगम के नोडल पदाधिकारी मीना मिंज, रामकुमार सिन्हा, बलबीर कुमार, निशांत वर्मा, शिवम कुमार, राजा हाड़ी, पप्पू यादव, रवि वर्मा आदि शामिल थे.