बरेलीः गोकशी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, SSP ने देवरनिया-भोजीपुरा के लापरवाह इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर

बरेली में गोकशी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. इस बार अमन के दुश्मनों ने सावन में भोजीपुर- देवरनिया थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया है. हालांकि तेजतर्रार एसएसपी प्रभाकर चौधरी के कड़े मिजाज के चलते कोई बवाल नहीं हुआ.

By Prabhat Khabar News Desk | July 11, 2023 10:59 AM
an image

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में बार-बार गोकशी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. इस बार अमन के दुश्मनों ने सावन में भोजीपुर- देवरनिया थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया है. हालांकि तेजतर्रार एसएसपी प्रभाकर चौधरी के कड़े मिजाज के चलते कोई बवाल नहीं हुआ. एसएसपी ने देर रात देवरनिया के लापरवाह इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है. उनकी नगर निकाय चुनाव में एक चेयरमैन का पक्ष करने के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर तमाम शिकायत मिल रहीं थीं.

उनके खिलाफ न्यायालय में भी मुकदमा दर्ज करने को याचिका दायर की गई थी. उनके स्थान पर देवरनिया थाने का चार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा को दिया गया है. वह पुलिस लाइन में तैनात थे. इसके साथ ही भोजीपुरा इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह को थाने से हटाकर सोशल मीडिया सेल का प्रभारी बनाया है. उनके स्थान पर सोशल मीडिया सेल के प्रभारी नीरज मलिक को भेजा गया है. वह बारादरी में भी रह चुके हैं. एसएसपी ने शाही थाने के सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह को मंगलवार सुबह निलंबित कर दिया है. उनके स्थान पर सीसीएनटीएस प्रभारी सत्येंद्र पाल सिंह को शाही भेजा गया है.

Also Read: बरेली: नैनो यूरिया के इस्तेमाल से कम लागत में तैयार होगी फसल, जानें क्या बोले इफको आंवला के निदेशक
जानें क्यों किया निलंबित

थाना शाही पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 117/2023 धारा 354 क और 9/10 पाक्सो अधिनियम में नामजद आरोपी को पकड़कर एक दिन तक थाने में बिठाया था. उच्च अफसरों के साथ ही कार्यवाहक थानाध्यक्ष को जानकारी नहीं दी. इसके साथ ही आईजीआरएस के निस्तारण में लापरवाही के चलते उप-निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) बलवीर सिंह को अपने पदीय दायित्वों के विपरीत कार्य कर कर्तव्यपालन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कदाचार का परिचय देने के कारण उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 17(1) (क) के प्राविधानों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली

Exit mobile version