गोपालगंज. बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक जे. श्यामला राव ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव सभा नहीं होगी. इतना ही नहीं, मंदिर, मस्जिद, चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थल व सरकारी कार्यालयों पर पोस्टर-बैनर भी नहीं लगाये जायेंगे. वहीं चुनाव प्रचार में किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा.
सभा स्थल पर हैलीपैड निर्माण को लेकर भी अनुमति प्राप्त करना होगा. अनुमति पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर दी जायेगी. अनुमति देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा. प्रत्याशी को चुनाव सभा निर्धारित समय सीमा में पुरी करनी होगी. इतना ही नहीं, जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इन सभी कार्यों से सभी प्रत्याशियों को बचना होगा. अगर चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रत्याशी की गाड़ी बिना अनुमति पायी जाती है, तो गाड़ी को जब्त कर ली जायेगी, साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी. बैठक में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थायी समिति के सदस्य भी मौजूद थे.
एसपी आनंद कुमार ने प्रत्याशियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी मतदान केंद्र या क्षेत्र में मतदान प्रभावित होने की आशंका हो, तो निर्धारित समय सीमा में स्वयं प्रेक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसकी सत्यता की जांच कर कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर प्रेक्षक ने अपना मोबाइल नंबर भी प्रत्याशियों के बीच सार्वजनिक किया. उन्होंने बताया कि शिकायत ऑनलाइन व ऑफलाइन भी दर्ज करायी जा सकती है.
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एप के माध्यम सभा स्थल की बुकिंग करा सकते है या फिर सभा की अनुमति भी ले सकते है. प्रत्याशियों की सुविधा के लिए एप सी, सी बिजिल एप और इवीएम मैनेजमेंट सिस्टम एप की जानकारी भी प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों को दिया गया.
गोपालगंज विधानसभा में स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव कराया जाना प्रशासन का उद्देश्य है. इसको लेकर हर स्तर पर तैयारियां की गयी है. वहीं आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. वही मतदान में मतदाताओं की सहभागिता अधिक से अधिक कराये जाने को लेकर जिला स्तर पर स्थायी समिति का गठन किया गया है.