Gopalganj Liquor Case: बिहार (Bihar) के गोपालगंज (Gopalganj) जिले के चर्चित खजूरबानी शराबकांड (Khajurbani sharab kand) में कल यानी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट (Special Court)) का फैसला आयेगा. सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है. गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट 13 आरोपितों को दोषी करार कर चुकी है, इन सभी आरोपितों पर सजा के बिंदु पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जायेगा.
गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 347/2016 में खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया है. उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट को उपलब्ध कराये गये साक्ष्य को देखने के बाद खजूरबानी शराबकांड के आरोपित झठू पासी, रिता देवी, इंदू दंवी, रंजय पासी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लालझरी देवी, राजेश पासी, लालबाबू पासी, नगीना पासी, कैलासों देवी, संजय पासी व सनोज पासी को दोषी पाया है.
जबकि कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण संजय पासी व सनोज पासी के खिलाफ कोर्ट गैर जमानतीय वारंट के बाद कुर्की की कार्रवाई की गयी है.
गोपालगंज के खजूरबानी मोहल्ले में गत 15-16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह, जहरूदीन मियां, मुन्ना साह, राजेश राम, मुन्ना मियां, परमा महतो, मंटू गिरि, दीनानाथ मांझी, शोबराती मियां, रामजी शर्मा, दुर्गेश साह, शशिकांत, उमेश चौहान,झमिंद्र कुमार, विनोद सिह, अनिल राम, रामू राम, मनोज साह, भुटेली शर्मा समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवायी थी.
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Posted By: Utpal kant