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UP News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने बकाया नहीं जमा करने पर 21 फ्लैट के आवंटन किये निरस्त

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 21 फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया है. प्राधिकरण के बार-बार चेतावनी के बाद भी करोड़ो का बकाया इनके आवंटियों ने नहीं जमा किया था. अगर एक महीने के अंदर इन आवंटियों ने बकाया नहीं जमा किया तो प्राधिकरण भवन या भूखंड को खाली कराएगा.

गोरखपुर: विकास प्राधिकरण के बार-बार चेतावनी देने के बाद भी करोड़ों का बकाया नहीं जमा करने वाले 21 फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया गया है. एक महीने के भीतर संबंधित आवंटियों ने बकाया नहीं जमा किया तो प्राधिकरण भवन/भूखंड को खाली कराकर उसे फिर से दूसरे को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा. गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक जिन 21आवंटियों के फ्लैट का आवंटन निरस्त किया गया है, वे सभी देवरिया बाईपास रोड स्थित लोहिया एनक्लेव फेज एक के हैं.

इन आवंटियों पर करीब 8 से 9 करोड रुपए का बकाया है. वर्ष 2015-16 में परियोजना लांच होने के बाद इन आवंटन ने सिर्फ पंजीकरण शुल्क समेत एक या दो किस्त ही जमा किया. इसके बाद कोई किस्त जमा नहीं की. 8 वर्ष के बीच प्राधिकरण की ओर से इन्हें 20 से अधिक बार नोटिस दिया गया. मगर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. इसी तरह से प्राधिकरण ने 294 बकायेदार की सूची अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. विकास प्राधिकरण जल्द ही इनके आवंटन को भी निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा.

बकाया किस्त वालों पर भी होगी कार्रवाई

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न आवासीय,व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि. वर्षों से बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कई आवंटी संपत्तियों की निर्धारित किस्तों का बकाया नहीं जमा कर रहे हैं. इस पर उपाध्यक्ष ने ऐसे लोगों का आवंटन निरस्त करने के साथ ही उनकी संपत्ति का भौतिक सत्यापन कर कब्जा खाली करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है.

294 बकायेदारों की सूची वेबसाइट पर

जीडीए ने इसी तरह से गोरख एनक्लेव, लोहिया एनक्लेव प्रथम और द्वितीय चरण, पत्रकारपुरम प्रथम चरण, पत्रकारपुरम विस्तार, वसुंधरा एंक्लेव फेज प्रथम, फेज द्वितीय और फेज तृतीय के 294 बकायेदारों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. यह आवंटी प्राधिकरण के वेबसाइट www.gdagkp.in पर अपनी बकाया धन राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक इसके पूर्व में भी जो आवंटन निरस्त किए गए थे.उन भवनों/ भूखंडों की भौतिक सत्यापन का काम पूरा हो गया है. इनको भी एक माह की मोहलत दी गई है. इस समयावधि में भी बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में संबंधित से भवन या भूमि खाली कराई जाएगी.

रिपोर्ट–कुमार प्रदीप, गोरखपुर

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