Rajeev Chandrashekhar on DeepFake : डीपफेक मामले में केंद्र सरकार ने अलर्ट मोड पर है. इस कुख्यात तकनीक पर लगाम लगाने के तरीके तलाशने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं और कड़े नियम बनाये जाने की कवायद हो रही है. लेटेस्ट अपडेट यह है कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पोस्ट शेयर करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. ऐसी वीडियो शेयर करनेवाला अगर यह खुलासा करता है कि पोस्ट कहां से आयी है, तो जिसने कंटेंट पोस्ट किया है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को अपनी उपयोग की शर्तों को आईटी नियमों के अनुरूप करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया है. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अब से आईटी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं (जीरो टॉलरेंस) किया जाएगा.
डीपफेक से हो रही समस्या का समाधान क्या हो?
केंद्र सरकार ने साइबर सिक्योरिटी और डीपफेक को लेकर सरकार की तरफ से कई कड़े कदम उठाये हैं. इसके तहत पिछले दिनों आईटी मंत्रालय ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी बड़े सोशल मीडिया दिग्गजों ने हिस्सा लिया. इस बैठक का मकसद डीपफेक से हो रही समस्या के समाधान पर आधारित था. अब इस पर आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी अपने विचार पेश किये हैं.
मंत्रालय बनाएगा वेबसाइट, यूजर्स कर सकेंगे नियम तोड़नेवालों की कंप्लेन
सोशल मीडिया कंपनियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि डीपफेक कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वेबसाइट डेवलप करेगा, जिस पर यूजर्स आईटी नियम के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को बता सकते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईटी मंत्रालय यूजर्स को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित करने और एफआईआर दर्ज करने में सहायता प्रदान करेगा.
कड़ी सजा का प्रावधान
सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ऐसे किसी भी कंटेंट की रिपोर्ट किये जाने पर उसे रिपोर्टिंग के 36 घंटों के भीतर ही हटा दिया जाए और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. मंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल क्षेत्र में भारतीयों के लिए सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही, केंद्र ने कहा कि डीपफेक के निर्माण और प्रसार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल की कड़ी सजा का प्रावधान है.
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