Goods And Service Tax Day 2023: आज ही के दिन लागू हुआ था जीएसटी, जाने इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट

Goods And Service Tax Day 2023: आज यानी 1 जुलाई को हर साल जीएसटी दिवस मनाया जाता है. जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्‍स, वैट, क्रय कर, एक्‍साइज ड्यूटी और अन्‍य कई टैक्‍स समाप्‍त हो गए. इनकी जगह जीएसटी ने ले ली.

By Shaurya Punj | July 1, 2023 6:50 AM

Goods And Service Tax Day 2023:  हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई को देश की अप्रत्यक्ष करों की पुरानी प्रणाली को जीएसटी द्वारा रि-स्टेब्लिश किया गया था. जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्‍स, वैट, क्रय कर, एक्‍साइज ड्यूटी और अन्‍य कई टैक्‍स समाप्‍त हो गए. इनकी जगह जीएसटी ने ले ली.

जीएसटी लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था

 जीएसटी लागू करने के पीछे एक राष्ट्र एक बाजार की सरकार की भावना को पूरा करना था.  इससे इनडायरेक्ट उपभोग आधारित कर संरचना के तहत कई डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टेक्स को एक छत के नीचे शामिल किया. यह कंपटीशन को बढ़ावा देने विनिर्माण और एक्सपोर्ट को और आसान बनाने एवं कर दरों में टैक्स रेट में एकरूपता और समानता लाने के लिए पेश किया गया था. जीएसटी लागू होने के बाद भारत में करों के भुगतान में बहुत परिवर्तन हुआ है.

1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी

देश में नई कर व्‍यवस्‍था को लागू होने में 17 साल लग गए. जीएसटी को 2016 में राज्‍य सभा और लोकसभा ने पास कर दिया. जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया. 1 जुलाई, 2017 को इसे देश में लागू कर दिया गया. जीएसटी देश में सही ढंग से लागू करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया. परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्‍य मंत्री (रेवेन्‍यू) और राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों को जगह दी गई.

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