ज्ञानवापी मामले में आया नया मोड़, वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को केस की पैरवी से हटाया गया
Gyanvapi Masjid Case: वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने आगे कहा कि हमने जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के अपने सभी मुकदमों की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है.
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे के बीच आज एक नया मोड़ आया है. बता दें कि हिन्दू पक्ष के वकीलों हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को मुकदमे के पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है. इस बात की जानकारी विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने खुद दिया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन को ज्ञानवापी मामले के पैरवी से हटाने का निर्णय लिया गया है.
वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने आगे कहा कि हमने जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के अपने सभी मुकदमों की पैरवी से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटाने का फैसला लिया है. हम अदालत की अगली सुनवाई पर उनके वकालत नामे को निरस्त करने की अर्जी देंगे. आपको बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु जैन पिता और पुत्र की जोड़ी हिंदुओं से जुड़े कई मुकदमों की पैरवी कर रही है.
वहीं ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है. वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों में सुनवाई होगी. वहीं कुछ दिन पहले ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी थी. सर्वे का वीडियो लीक होने के मामले में चारों वादी महिलाएं अपना सीलबंद लिफाफा कोर्ट में सरेंडर करने वाली थी, पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इसे टाल दिया है. वहीं वीडियो लीक होने के मामले में हिन्दू पक्ष ने CBI जांच करने की भी मांग की थी. मामले के पैरोकार विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ की मुख्य वादी राखी सिंह के अधिवक्ता ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करने वाले दोषियो के ऊपर करवाई की जाए. मुख्य वादी राखी सिंह को छोड़ सभी 4 वादियों ने कोर्ट से सबूत के रूप में वीडियो और फोटो प्राप्त किया था.