Gyanvapi Masjid Case : यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज यानि 23 मई को जिला जज सुनवाई करेंगे. बता दें कि इस मामले की रिपोर्ट सिविल कोर्ट ने पहले ही जिला जज को सौंप दी है. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक “वरिष्ठ और अनुभवी” न्यायिक अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए.
वहीं इस मामले में अंजुमन इंतेजामिया कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने रविवार को कहा कि पहले यह तय किया जाए कि मामला चलने योग्य है या नहीं. कल हम अदालत में अपील करेंगे कि मामले की सुनवाई पहले की जाए. बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था कि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांति और भाईचारा बना रहना चाहिए. हम संतुलन बनाए रखना चाहिए. वहीं, हिंंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था.
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कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं देंगे. जिला जज को पहले तय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में मुस्लिम पक्ष से कहा कि हम हर तथ्य पर गौर करेंगे. सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए. बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को अदालत में पेश गई. कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.