Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट के आदेश से मस्जिद में स्थित वजूखाने को सील कर दिया गया है और मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. वहीं ज्ञानवापी मामले में सर्वे को लेकर जिला कोर्ट का आदेश आ गया है. र्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Masjid Verdict ) के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटो 30 मई को दोनों पक्षों को दिया जाएगा।
ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे की तस्वीरें ओर वीडियोग्राफी दोनों पक्षों को दी जा सकती हैं. बता दें कि ज्ञानवापी मामले और श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में चल रही है. ज्ञानवापी पर अगली सुनवाई सोमवार 30 मई को की जाएगी. मुस्लिम पक्ष सोमवार यानी 30 मई को दोपहर 2 बजे सबमिशन फिर से शुरू करेगा.
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दरअसल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की गई थी, इस मामले में 25 मई को सुनवाई हुई. किरण सिंह के पैरोकार याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि न्यायालय ने भी यह मान लिया है कि इस विवाद का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए. 30 मई सुनवाई की डेट न्यायालय ने तय की है. जल्द ही शिवलिंग जलाभिषेक के लिए हमारे सामने रहेंगे. दरअसल, वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. इस मामले में और भी याचिका दाखिल की गई. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि, मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग रखी गई है.