Gyanvapi Masjid Verdict Live: ज्ञानवापी मामले पर अब 26 मई को होगी सुनवाई, ऑर्डर 7 रूल 11 पर होगी बहस

Gyanvapi Masjid Verdict Live: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश (वाराणसी) की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में की गई. इस पूरे प्रकरण में आज यानि 24 मई को कोर्ट का फैसला आने की संभावना है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 24, 2022 2:45 PM

मुख्य बातें

Gyanvapi Masjid Verdict Live: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को जिला न्यायाधीश (वाराणसी) की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में की गई. इस पूरे प्रकरण में आज यानि 24 मई को कोर्ट का फैसला आने की संभावना है.

लाइव अपडेट

कोर्ट ने किया स्‍पष्‍ट-ऑर्डर 7 रूल 11 पर होगी बहस

ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट ने स्‍पष्‍ट कर दिया कि 26 मई को इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी. इस बीच ऑर्डर 7 रूल 11 पर बहस की जाएगी. वहीं, कोर्ट की कार्यवाही से बाहर आए वकील विष्‍णु जैन ने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों से एक सप्‍ताह में सर्वे की रिपोर्ट पर अपनी आपत्‍त‍ि दर्ज कराएंं.

कड़ी सुरक्षा के बीच होगी सुनवाई

जिला जज की अदालत में दोपहर दो बजे से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई होगी. वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा न्यायालय की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किये गए हैं. पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने न्यायालय परिसर और जिला जज की कोर्ट के पास की गयी सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया.

शाम 4 बजे तक आएगा फैसला 

एडवोकेट मदन मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने कल सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश कीं, उन्होंने कहा कि मामला पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करता है. वे चाहते थे कि मामला खारिज हो जाए. लेकिन हमने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं. मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, यह चलता रहेगा. यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है. कोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी. शाम 4 बजे तक फैसला आ जाएगा.

1991 के प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट को  लेकर बहस

सोमवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी-अपनी दलील पेश की. मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 के प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट को आधार बताकर केस को खारिज करने की मांग की. जिस पर हिन्दू पक्ष ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था क‍ि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांत‍ि और भाईचारा बना रहना चाह‍िए. हम संतुलन बनाए रखना चाह‍िए. वहीं, ह‍िंंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज आएगा फैसला

मस्जिद विवाद मामले (Gyanvapi case Live Update) में वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला (Varanasi Court) सुरक्षित रख लिया. आज इस पर फैसला आने की उम्मीद है. जिला न्यायाधीश एके विश्वेव की अदालत इस पर आज फैसला सुनाएगी.

विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने दाखिल की याचिका

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी सोमवार को जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के स्नान, भोग-राग, शृंगार और पूजापाठ का अधिकार उन्हें दिया जाए. उन्होंने कहा कि हम न्यायिक तरीके से अपने भगवान विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार मांगने आए हैं.

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ज्ञानवापी पर बयान देने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वाराणसी में अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने ज्ञानवापी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दो लोगों पर थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. अधिवक्ता की तरफ से नामजद मुकदमा चेतगंज थाने और सिंधोरा थाने में दर्ज कराए गए हैं. सिंधोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हरिश्चंद्र मौर्या,और चेतगंज थाना क्षेत्र के अरविंद यादव पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और सामाजिक स्तर पर बाबा के शिवलिंग का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के बीच कोर्ट में दलील दी गई है. हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने में एक और शिवलिंग है. अब देखना है कि कोर्ट इस दलील को किस तरह देखता है और क्या निर्देश देता है.

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