Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी सर्वे के लिये एएसआई को चार हफ्ते का समय मिला, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दे दिया है. मसाजिद कमेटी की ओर से आपत्ति आने के बाद गुरुवार को कोर्ट में इस मामले में अपना आदेश सुनाया. एएसआई ने सर्वे के लिये चार सप्ताह का समय बढ़ाने की अर्जी दी थी.
वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में चल रहे ASI सर्वे के लिए वाराणसी कोर्ट ने चार हफ्ते का समय और दे दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. इसके आलावा ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी. वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने चार सप्ताह का और वक्त मांगा था. इस मामले में बुधवार को एएसआई की तरफ से भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में अर्जी दी गई थी.
इसके अलावा ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी. व्यास जी के तहखाने से संबंधित दाखिल ट्रांसफर आवेदन पर गुरुवार शाम तक आदेश आएगा. गौरतलब है कि वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था. 24 जुलाई को सर्वे कुछ देर तक चला, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 अगस्त को फिर से सर्वे शुरू करने का आदेश दिया था. इसके बाद से लगातार सर्वे जारी है.
लेकिन काम पूरा न होने के कारण एएसआई ने 8 सप्ताह का समय और कोर्ट से मांगा था. इस पर कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया था और 6 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा था. इसी बीच बुधवार को एएसआई ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन देकर सर्वे पूरा न होने के कारण चार सप्ताह का समय और मांग लिया था. जिससे बचे हुए परिसर का सर्वे पूरा किया जा सके.