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Narendra Giri Death Case: आनंद गिरी की जमानत पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई, 20 तक अर्जी पर CBI से मांगा जवाब

सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 120 बी यानी साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया है. सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है.

Prayagraj News: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर सीबीआई से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 20 दिसंबर तक सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा है.

न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई की. जिला न्यायालय पहले ही आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज कर चुका है. महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने व साजिश रचने के आरोप में आनंद गिरी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है.

बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की हत्या नहीं हुई बल्कि आत्महत्या ही है. सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 120 बी यानी साजिशकर्ता के रूप में दर्शाया है. सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उसके बेटे संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है.

लगभग दो महीने तक चली सीबीआई की जांच पड़ताल में सुसाइड नोट की लिखावट की फोरेंसिक जांच करायी गयी, जिसमें यह पाया गया कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अभी विवेचना पेंडिंग है यानी आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के नाम भी इस आत्महत्या के मामले में सामने आ सकते हैं. सीबीआई उनके खिलाफ भी शिकंजा कस सकती है.


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