पश्चिम बंगाल में टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में समस्याएं सुलझने का नाम नहीं ले रही है.मंगलवार को एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने टेट की ओएमआर शीट को नष्ट करने पीछे के राज को जानने के लिये सीबीआई जांच का आदेश दिया है. मंगलवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच करें और तुरंत जानकारी कोर्ट में पेश करें. मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.
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प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में कई बार आरोप लगते रहे हैं कि 2014 की टेट की परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिका को नष्ट कर दिया गया था. कुल मिलाकर हाईकोर्ट को 12 लाख से अधिक ओएमआर शीट नष्ट करने की शिकायतें मिली हैं.इस संदर्भ में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए. क्या 2014 की टीईटी ओएमआर शीट कानून के अनुसार नष्ट कर दी गई थी? इसे कैसे नष्ट किया जाता है? सीबीआई इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेगी. उन्हें एक महीने के भीतर जांच कर रिपोर्ट देनी होगी.
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हाई कोर्ट ने बोर्ड के प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से मंगलवार को पूछ-ताछ करने का आदेश दिया है. अगर वह जांच में सहयोग नहीं करते है तो भी सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर पूछ-ताछ कर सकती है. माणिक को मंगलवार रात 8 बजे तक सीबीआई कार्यालय जाने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े मामले में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई थी. बाद में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सभी जानकारी मांगी गई है .सीबीआई ने 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के सत्ता में आने के बाद नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र सहित सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है.इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.मामले की जांच जारी है.
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