Prayagraj : यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेशी के दौरान जेल से अदालत लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में हालिया घटनाओं को देखते हुए मुख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. उसके पेशी पर आने-जाने के दौरान अवांछित लोगों व मीडिया की काफिले के नजदीक जाने से रोका जाए.
जस्टिस डॉ केजे ठाकर एवं शंकर प्रसाद की पीठ ने अफशा अंसारी की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने डीजी जेल को मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मुख्तार के काफिले को रास्ते में कहीं पर भी रोका न जाए.
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पत्नी अफशा अंसारी के माध्यम से वर्ष 2022 में याचिका दाखिल की थी. कोर्ट में मुख्तार अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा. याचिका में कहा गया कि याची को आशंका है कि जेल से बाहर पेशी पर ले जाने-ले आने के दौरान उसकी हत्या की जा सकती है. इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए.
अफशा अंसारी ने इस पर वर्ष 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी. गौरतलब है कि हाल ही में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था. इस दौरान तीन हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जिसके बाद प्रदेश के माफियाओं को अपनी हत्या हो जाने का और भी ज्यादा डर सताने लगा है. इसी के मद्देनजर मुख्तार ने अपनी सुरक्षा कड़ी किए जाने की गुहार लगाई है. कोर्ट ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.