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पश्चिम बंगाल : राज्य की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने डीए आंदोलनकारियों को धरने की अवधि कम करने का दिया निर्देश

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाग्नम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि नबन्ना बस स्टैंड पर 48 घंटे का धरना कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है. शनिवार दोपहर तक इस प्रदर्शन को खत्म कर देना होगा.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ (Nabanna) के निकट प्रदर्शन करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी, साथ ही उन्हें अपना धरना प्रदर्शन शनिवार शाम चार बजे तक समाप्त करने का निर्देश भी दिया है. ‘संग्रामी जोउथा मंच’ के सदस्यों ने शुक्रवार सुबह ‘नबन्ना’ के निकट धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया. प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे. प्रदर्शनकारी राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता (डीए) देने की मांग कर रहे हैं. धरना प्रदर्शन को किसी वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने की राज्य के महाधिवक्ता की याचिका पर पीठ ने निर्देश दिया कि प्रदर्शनकारियों को उसी स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी जहां वे बैठे हैं.

राज्य सरकार की ने हाईकाेर्ट में दायर की थी याचिका

राज्य सरकार की याचिका पर जवाब देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने डीए को लेकर प्रदर्शन कर रहे संग्रामी जोउथा मंच के धरने की अवधि कम कर दी है. मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने प्रदर्शन कर रहे संगठन ‘संग्रामी जोउथा मंच’ को शनिवार शाम चार बजे तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निर्देश दिया है.

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राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 फीसदी का अंतर

‘संग्रामी जोउथा मंच’ के सदस्यों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त चार प्रतिशत डीए की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच 36 फीसदी अंतर रहेगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को संगठन को शुक्रवार से तीन दिन के लिए हावड़ा शहर में राज्य सचिवालय के पास नबन्ना बस टर्मिनल पर प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी थी .

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हाईकोर्ट ने प्रदर्शन कल तक समाप्त करने का  दिया निर्देश

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वचन का पालन करने का निर्देश दिया कि इससे यातायात में कोई व्यवधान न हो या बड़े पैमाने पर जनता को कोई असुविधा न पहुंचे. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 तक सीमित रखने पर भी सहमत हुए हैं. अदालत ने निर्देश दिया कि हावड़ा के पुलिस आयुक्त शहर में सभी प्रदर्शनों के लिए पुलिस की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के हकदार होंगे. हालांकि आज हाईकोर्ट ने प्रदर्शन कल तक समाप्त करने का निर्देश दिया है.

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