कानपुर में एक जून से अब बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने वालों को अब जेब हल्की करनी पड़ेगी. कानपुर शहर में समय सीमा पूरी होने के बाद 39 फीसदी वाहन अभी भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के दौड़ रहे हैं. बिना HSRP लगे वाहनों को आरटीओ की प्रवर्तन टीम और ट्रैफिक पुलिस की समन्वय गठित टीमें एक जून से धरपकड़ अभियान चलाएंगी. पहली बार चालान पर पांच तो दूसरी बार चालान पर दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा. तीसरी बार के चालान पर चालक का डीएल निलंबित और वाहन पंजीयन निरस्तीकरण तक की कार्रवाई होगी. वहीं शोरूम मालिकों को भी हिदायत दी गई है कि वह भी बिना HSRP प्लेट लगे वाहनों को डिलेवर न करें.
बता दें कि आरटीओ विभाग ने निर्देश जारी किया है कि यदि बिना एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट) लगाए शोरूम से कोई वाहन बाहर निकला तो वाहन खरीदने वाले पर जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही डीलर के साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी का लाइसेंस निलंबित होगा. आरटीओ राजेश सिंह ने डीलरों के साथ ही नंबर प्लेट बनाने वाली पांचों कंपनी के प्रोपाइटर संग बैठक कर ये निर्देश दिए है. बताते चले कि परिवहन विभाग के सर्वे में यह बात उजागर हुई कि रोजाना बिकने वाले 225-250 वाहनों में से 18 फीसदी वाहन बिना एचएसआरपी के निकल आते थे. तय किया गया कि शोरूम से नए वाहनों की डिलीवरी तभी होगी. जब उसमें नंबर प्लेट लगी होगी. शोरूम से बाहर निकलने की फोटो भी डालनी होगी.
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परिवहन विभाग के अफसरों के मुताबिक वाहनों में 31 मई-2023 तक एचएसआरपी लगाने की अंतिम समय सीमा दी गई है. इसके बावजूद कोई भी वाहन नहीं लगाएगा तो चालान के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. वैसे बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का कोई काम दफ्तर में नहीं होता है. इसके बिना न तो फिटनेस होगी और न वाहनों का हस्तांतरण या फिर रीपंजीयन.
बता दें कि शहर म 17 लाख वाहन आरटीओ विभाग में रजिस्टर्ड है. ऐसे में 4 लाख वाहन ऐसे है. जिनमे HSRP अभी तक नहीं लगी है. आरटीओ ने प्रवर्तन टीम को भी निर्देश दिए हैं कि वह एचएसआरपी को लेकर अभियान चलाए. फिलहाल पुराने या नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे बिना आरटीओ का कोई काम नहीं हो सकता है.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी