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झारखंड के हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता सौरव अग्रवाल को 8 साल की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

चाईबासा के जिला सत्र न्यायालय में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया. युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को अदालत ने 8 साल की सजा सुनायी.

चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम), रवि मोहंती. अपनी कार से कुचलकर 7 लोगों की जान ले लेने वाले युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को न्यायालय ने 8 साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना के पांच साल बाद मृतक के परिजनों को न्याय मिला है. सोमवार को चाईबासा के जिला सत्र न्यायालय में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने चक्रधरपुर के बहुचर्चित हिट एंड रन के मामले में यह फैसला सुनाया.

शनिवार को अदालत ने दिया था दोषी करार

हिट एंड रन मामले में अदालत ने आज सोमवार को सजा सुनायी. युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने 8 साल की सजा सुनायी. इन पर कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने सौरभ अग्रवाल पर धारा 304 के तहत 8 साल की सजा और 50 रुपये जुर्माना और धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल और सजा भुगतनी होगी. इससे पूर्व शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था.

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बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष के पुत्र हैं सौरभ

युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल के बेटे हैं. सौरभ अग्रवाल का बालू का कारोबार भी है. यही नहीं ये खुद को हवाई जहाज का पायलट भी बताते हैं. आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार से कुचलकर सात लोगों की जान ले ली थी. इसी मामले में अदालत ने इन्हें सजा सुनायी.

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