अपना कारोबार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से लोन पाएं, ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत आपको 25 लाख तक ऋण मिल सकता है. इसके लिए 30 मई तक आवेदन किया जा सकता है. सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी ने प्रभात खबर को बताया कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने व नये उद्यम स्थापित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 8, 2022 10:24 PM

Aligarh News: अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं और आपको उस रोजगार की समझ है, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत आपको 25 लाख तक ऋण मिल सकता है. इसके लिए 30 मई तक आवेदन किया जा सकता है. सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी ने प्रभात खबर को बताया कि बेरोजगार युवकों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिये एवं नये उद्यम स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं.

ऐसे करें आवेदन…

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पर्याप्त अनुभव, तकनीकी योग्यता, भौगोलिक स्थिति व उद्योग की विशेष समझ रखने वाले, स्किल प्रोजेक्ट की अच्छी बाईबिलटी, हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 25 लाख रूपये एवं सेवा कार्य के लिये अधिकतम 10 लाख रूपये तक की परियोजना में बैको के माध्यम से आनलाइन diupmsm.upsfc.gov.in पर 30 मई तक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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इतनी पूंजी लगानी होगी…

आवेदक के पास उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूमि एवं भवन की व्यवस्था हो. सामान्य जाति के लिये 10 प्रतिशत व अनुसुचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी को 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में अपनी निजी पूंजी लगानी होगी.

पहले न मिला हो ऐसा ऋण…

आवेदक या उसके परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में किसी ऐसी योजना से ऋण प्राप्त न किया हो, जिसमें उसको अनुदान या सब्सिडी मिली हो. आवेदनकर्ता किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये.

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आवेदन के लिए ये लगेंगे डाक्यूमेंट्स

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र एवं आरक्षित व विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों को सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ग्राम प्रधान का अनापत्ति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है.

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रिपोर्ट : चमन शर्मा

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