Jharkhand News: कोडरमा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले पति और सास को 12 साल की सजा

कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने दहेज लोभी पति और सास को 12-12 साल की सश्रम सजा सुनायी है. कोर्ट ने दहेज के लिए एक विवाहित की गला दबाकर हत्या करने के मामले में ये फैसला सुनाया. वर्ष 2019 में मृतका की शादी हुई थी. इसके बाद से दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित किया गया.

By Samir Ranjan | December 21, 2022 8:16 PM

Jharkhand News: दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोडरमा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने सतगावां थाना क्षेत्र अंतगर्त पूतोडीह, ऊपर टोला निवासी और मृतका कविता कुमारी के पति वरुण कुमार पिता लालमणि प्रसाद यादव और सास सरिता देवी पति लालमणि प्रसाद यादव को 12-12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

क्या है मामला

बता दें कि सतगावां थाना क्षेत्र अंतगर्त गाजेडीह निवासी और मृतका कविता कुमारी के भाई निरंजन कुमार पिता सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सतगावां थाना में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उसने कहा था कि उसकी बहन कविता कुमारी का विवाह वर्ष 2019 में पूतोडिह सतगावां निवासी वरुण कुमार पिता लालमणि प्रसाद यादव के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुआ था. विवाह के समय बहनोई को उपहार स्वरूप तीन लाख 51 हजार रुपये नगद, करीब दो लाख का जेवर और फ्रिज, कूलर, टीवी, गोदरेज, पलंग समेत अन्य सामान दिया था.

ससुराल वालों ने एक लाख नगद और बाइक की मांग की

उन्होंने कहा कि शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीकठाक रहा. उसके बाद उसके ससुराल वालों में ससुर लालमणि प्रसाद यादव, सास सरिता देवी और बहनोई वरुण कुमार तीनों मिलकर मेरी बहन पर दबाव बनाते हुए एक लाख अतिरिक्त दहेज और एक बाइक की मांग करने लगे. इसकी सूचना मेरी बहन ने फोन पर दी. जिसके बाद मैं और मेरे पिता बहन के ससुराल गए और गरीबी का हवाला देते हुए अतिरिक्त दहेज देने से असमर्थ होने की बात कही. इसके बाद मेरी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बराबर प्रताड़ित किया जाने लगा. यहां तक कि खाना और कपड़ा देना भी बंद कर दिया गया.

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ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का लगाया आरोप

मृतक का भाई निरंजन कुमार ने कहा कि ससुराल वालों की ओर से बहन को बराबर प्रताड़ित किये जाने से परेशान होकर उसकी बहन ने इसकी शिकायत सतगावां थाना की पुलिस से की. जहां आगे से प्रताड़ित नहीं करने का समझौता बहन के ससुराल वालों ने किया. कुछ दिनों तक ठीकठाक रहने के बाद दोबारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. तब मेरे द्वारा मजबूर होकर 20 जुलाई, 2021 को अपने बहनोई को नगद 27 हजार रुपये दिए. इसके बावजूद 21 जुलाई, 2021 की रात्रि को मेरी बहन के ससुर, सास और पति तीनों मिलकर मेरी बहन के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और कमरे में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दिया.इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वरुण कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

कोर्ट ने मृतिका के पति और सास को सुनायी 12-12 साल की सश्रम सजा

इधर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने छह गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया और कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की ,जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता नवल किशोर ने चार गवाहों का परीक्षण कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए सजा के बिंदु पर 19 दिसंबर, 2022 को दोषी करार दिया और बुधवार को सुनवाई के दौरान मृतका के पति वरुण कुमार और सास सरिता देवी को 12-12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

रिपोर्ट : गौतम राणा, कोडरमा.

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