पाकुड़ : दहेज प्रताड़ना के मामले में पति व सास को हुई तीन साल की सजा
पाकुड़ मुफस्सिल थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने जयकिस्टोपुर निवासी मुन्नू शेख के दिए आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है.
पाकुड़ अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती के न्यायालय में दहेज प्रताड़ना के मामले में पति व सास को तीन साल की सजा सुनायी गयी है. साथ ही पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. पीड़ित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वनविक्रमपुर निवासी प्रतिमा प्रमाणिक ने अपने पति असित प्रमाणिक व सास राधा प्रमाणिक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था. पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से असित प्रमाणिक से 12 वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद दो लड़का एवं लड़की हुई. लड़की के जन्म के बाद ही पति व सास द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. साथ ही उसके पिता से 50 हजार रुपए दहेज की मांग की गयी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से निकाल दिया गया. साथ ही पति ने दूसरी शादी कर ली. न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर महिला का आरोप सही पाते हुए पति व सास को दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन साल की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
मारपीट मामले में तीन पर एफआइआर
पाकुड़ मुफस्सिल थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने जयकिस्टोपुर निवासी मुन्नू शेख के दिए आवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है. बताया गया है कि उसकी पुत्री की शादी उसकी गांव के समाउल शेख से हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद समाउल ने पुत्री को छोड़ दिया. पुत्री को ससुराल में रहने नहीं दिया जा रहा था. उसी बात को लेकर उसे समझाने के लिए मुन्नू पुत्री के ससुराल गया. समझाने-बुझाने के दौरान आपस में कहासुनी हो गयी. इसी बीच दामाद समाउल शेख, ससुर अमीरुल शेख व सास रेनुका बीबी ने उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने दिए आवेदन के आधार पर तीन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया है.
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