कोलकाता के पूर्व मेयर बोले- मैं कोई डकैत नहीं हूं, जो सीबीआई मुझे गिरफ्तार करने मेरे बेडरूम में घुस आयी

शोभन चटर्जी ने कहा मैं डकैत नहीं हूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो सीबीआई मेरे बेडरूम में घुस आयी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 19, 2021 1:57 PM
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कोलकाता : मैं कोई डकैत नहीं हूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो सीबीआई वाले मुझे गिरफ्तार करने मेरे बेडरूम में घुस आये. ये बातें तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शोभन चटर्जी ने ये बातें कहीं. वहीं, टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने कहा कि मुकुल (रॉय) और शुभेंदु (अधिकारी) को छोड़कर हम सभी बुरे हैं. इन्हें सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने नारद स्टिंग टेप मामले में अरेस्ट किया था.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किये गये तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और एक विधायक तथा एक पूर्व नेता को कोलकाता में प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम ले जाने के समय श्री मित्रा ने ये बातें कहीं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व नेता शोभन चटर्जी को मेडिकल जांच के बाद निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल ले जाया गया था.

जेल के भीतर ले जाते समय इन चारों नेताओं के परिजन जेल के बाहर मौजूद थे. हकीम ने निजाम पैलेस के बाहर कहा, ‘मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है. भाजपा मेरे उत्पीड़न के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है.’ इस दौरान कोलकाता नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष की आंखें नम थीं. उन्होंने कहा कि महामारी के इस वक्त में वह कोलकाता के लोगों की सेवा का अपना फर्ज पूरा नहीं कर सके.

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मदन मित्रा ने कहा, ‘मुकुल (रॉय) और शुभेंदु (अधिकारी) को छोड़कर हम सभी बुरे हैं.’ मामले में मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी आरोपी हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है. स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वे तृणमूल नेता थे, लेकिन अब वे भाजपा विधायक हैं.

स्पेशल कोर्ट के आदेश पर हाइकोर्ट ने लगा दी थी रोक

शोभन चटर्जी ने कहा, ‘मैं कोई डकैत नहीं हूं. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो सीबीआई मुझे गिरफ्तार करने मेरे बेडरूम में घुस आयी.’ इन चारों नेताओं को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. नारद स्टिंग टेप मामले में गिरफ्तार नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने आरोपपत्र भी दाखिल किया है.

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सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में तृणमूल के नेताओं को जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाइकोर्ट ने विशेष अदालत के इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाना ही सही होगा.

कोर्ट ने अगले आदेश तक सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया. नारद टीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल ने 2014 में कथित स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें तृणमूल कांगेस के मंत्री, सांसद और विधायक लाभ के बदले में एक कंपनी के प्रतिनिधियों से कथित तौर पर धन लेते नजर आये.

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Posted By: Mithilesh Jha

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