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IIT BHU में छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले सभी आरोपियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, कुर्क की जाएगी तीनों की संपत्ति

वाराणसी स्थित बीएचयू आईआईटी परिसर में बीटेक छात्रा के साथ हुए दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस तीनों आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण खंगालना शुरू कर दी है. ताकि उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा.

By Sandeep kumar | January 22, 2024 9:33 AM
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वाराणसी स्थित बीएचयू के आईआईटी परिसर में बीटेक छात्रा के साथ हुए दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों के खिलाफ लंका थाने में इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्र की तहरीर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. तीनों आरोपी भेलूपुर थाना क्षेत्र के बृजइंक्लेव कॉलोनी निवासी कुणाल पांडेय, जिवधीपुर (बजरडीहा ) का सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान 31 दिसंबर 2023 से जिला जेल में बंद हैं. तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दरिंदगी के आरोप में बीते 17 जनवरी को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस का कहना है कि अभ्यस्त अपराधियों की इस गिरोह का आमजन के बीच स्वतंत्र विचरण जनहित में ठीक नहीं है. मुकदमे में आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को गैंग लीडर दर्शाया गया है. बाकी अन्य दो आरोपियों कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को गिरोह का सदस्य बताया गया है. बता दें कि आईआईटी परिसर में सामूहिक दरिंदगी के आरोप में गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने यह पहली वारदात नहीं की थी. वह अक्सर रात में शराब पीने के बाद बुलेट से इसी तरह के शिकार की तलाश में निकलते थे. भाजपा में पदाधिकारी होने के कारण आरोपियों को पुलिस या किसी और का डर नहीं था. हालांकि तीनों की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेताओं ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था. वारदात से एक दिन पहले भी तीनों ने बीएचयू परिसर में ही एक छात्रा के साथ गंदी हरकतें की थी. पीड़िता ने इसकी शिकायत प्राक्टोरियल बोर्ड से भी की थी लेकिन तब मामला दबा दिया गया था. वहीं जिस दिन बीटेक छात्रा के साथ सामूहिक दरिंदगी के वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन शाम को तीनों युवक शहीद उद्यान भी गए थे. दरअसल इस पार्क में अक्सर कपल बैठे मिलते हैं.

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पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों का विवरण खंगालना की शुरू

पुलिस तीनों आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण खंगालना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों का सटीक विवरण जुटा कर उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा. इसके अलावा लंका थाने की पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है. मुकदमे का ट्रायल अदालत में जल्द ही शुरू होगा. आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी में अभियोजन कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा. तीनों आरोपियों के खिलाफ इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उन्हें अदालत कठोरतम दंड से दंडित करेगी. वहीं एसीपी भेलूपुर डॉ.अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा कि तीनों अभियुक्तों के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. आगे अदालत में भी पुलिस उनके खिलाफ प्रभावी तरीके से पैरवी करेगी.

वारदात और कार्रवाई एक नजर में

  • 1 नवंबर 2023 की रात 1:45 बजे आईआईटी की छात्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया गया.

  • 2 नवंबर 2023 की सुबह 7:21 बजे लंका थाने में तीन अज्ञात के खिलाफ छेड़खानी और धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ.

  • 8 नवंबर 2023 को छात्रा के बयान के आधार पर मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म सहित अन्य धाराएं बढ़ाई गई.

  • 31 दिसंबर 2023 को तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जिला जेल भेज गए.

  • 17 जनवरी 2024 को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई.

  • 20 जनवरी 2024 की रात 2:40 बजे लंका थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

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