Indian Railways News , Buxar Train Accident : बिहार के बक्सर स्थित रघुनाथपुर स्टेशन के पास में आनंद विहार स्टेशन दिल्ली से गुवाहाटी के कामाख्या जा रही नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस (North East Express Derailed) बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में 23 कोच पटरी से उतर गए. इस घटना में अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वहीं, लगभग 100 लोग घायल हैं. दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे के बाद बक्सर औरव आरा के अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है. इसके अलावा गंभीर रूप से घायल आठ यात्रियों को पटना स्थित एम्स ले जाया गया है. आमतौर पर इस तरह की दुर्घटना के बाद हताहत यात्रियों के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाता है. रेलवे की ओर से मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है. इन्हें 10- 10 दस लाख रुपये मिलेंगे. वहीं, घायलों के परिजनों को 50- 50 हजार की राशि दी जाएगी. वहीं, टिकट बुक कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस (IRCTC Travel Insurance) लेने पर लाखों का मुआवजा मिलता है, जो पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक रूप से संबल का काम करता है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से टिकट बुकिंग (Online Ticket Booking) के समय सिर्फ 49 पैसे में ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में –
49 पैसे में 10 लाख का इंश्योरेंस
एक अनुमान के मुताबिक, इंडियन रेलवे से हर रोज लगभग 2 करोड़ लोग यात्रा करते हैं. लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि उन्हें ट्रेन टिकट पर एक रुपये से भी कम कीमत पर लाखों का बीमा मुहैया कराया जाता है. यह सेवा आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक कराने पर मिलती है. पहले यह सेवा मुफ्त में उपलब्ध थी, लेकिन अब इसके लिए न्यूनतम शुल्क लिया जाने लगा है और इसमें कर की राशि भी शामिल होती है. IRCTC के माध्यम से ट्रेन टिकट बुकिंग कराने के समय सिर्फ 49 पैसे खर्च करने पर 10 लाख रुपये तक इंश्योरेंस का लाभ मिलता है. IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी ऐप से टिकट बुक करते समय यूजर को इसके लिए परमिशन देनी होती है. इसका खर्च 49 पैसे है, जो टिकट के कॉस्ट में जुड़ता है. इस बीमा का लाभ आरएसी और कन्फर्म टिकट वालों को मिलता है. क्लेम कितना मिलेगा, यह दुर्घटना में हुए नुकसान पर निर्भर करता है. इंश्योरेंस के ऑप्शन पर स्वीकृति देने पर ट्रेन के साथ किसी भी हादसा के होने की स्थिति में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है. वहीं, आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है, जबकि अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होता है.
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आईआरसीटीसी का ट्रैवल इंश्योरेंस क्या है?
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के माध्यम से टिकट बुक कराने पर आपको ट्रेन टिकट के साथ 10 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए यात्रियों को ट्रेन टिकट के साथ ही 49 पैसे का भुगतान करना होता है और यही इस इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है. आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर यह जानकारी उपलब्ध है. आपको बता दें कि आईआरसीटीसी की ट्रैवल इंश्योरेंस सुविधा का लाभ वैकल्पिक होता है. आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने पर यह विकल्प ट्रैवल इंश्योरेंस सेक्शन में दिखाई देता है.
आईआरसीटीसी ट्रैवल के इस इंश्योरेंस की खास बातें
इंश्योरेंस पॉलिसी के चयन पर कस्टमर को एसएमएस के जरिये पॉलिसी की जानकारी दी जाती है. इसके साथ ही, ईमेल आईडी पर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से भी जानकारी दी जाती है जिसमें एक लिंक होता है. इसमें नॉमिनेशन डीटेल भरनी होती है. पॉलिसी नंबर को आईआरसीटीसी पेज से टिकट बुक हिस्ट्री से भी देखा जा सकता है. टिकट की बुकिंग के बाद, बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनेशन की डीटेल को भरना जरूरी है. अगर नामांकन का विवरण नहीं भरा जाता है, तो क्लेम सेटलमेंट में मुश्किल हो सकती है. यह जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दर्ज है. अगर किसी कारण से ट्रेन का डायवर्सन होता है तो इस मामले में भी डायवर्टेड रूट के लिए कवरेज लागू होता है. प्रीमियम का भुगतान हो जाने के बाद कैंसेलेशन की सुविधा नहीं मिलती है. ट्रैवल इंश्योरेंस के विकल्प की सुविधा पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होती.
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इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें?
रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के भीतर यात्री बीमा का दावा किया जा सकता है. IRCTC की ओर से दी जाने वाली इस सुविधा के लिए यात्री बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा के लिए दावा दायर कर सकते हैं. बीमा खरीदते समय यात्रियों को नॉमिनी का नाम जरूर भरना चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना होने पर दावा करने में दिक्कत न हो. ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए आप सबसे पहले इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाएं. इसके बाद आप कंपनी को क्लेम से संबंधित डीटेल्स दें. इसके बाद नॉमिनी या पैसेंजर अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), हॉस्पिटल का बिल या डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) जैसे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें. ध्यान रखें कि यह क्लेम एक्सीडेंट होने के चार महीने के भीतर ही क्लेम करें. इसके बाद कंपनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी कर जल्द ही नॉमिनी या पैसेंजर के खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगी.