Google और Apple भारत में मुश्किल में पड़े, बड़ा गंभीर है मामला
एक अन्य सवाल के जवाब में कौर ने कहा कि Apple भी इस जांच के दायरे में है. नियामक ने अपने ऐप स्टोर के संबंध में कथित प्रतिस्पर्द्धा-रोधी गतिविधियों के लिए Apple के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. उन्होंने कहा, एक बार जब हमें महानिदेशक से रिपोर्ट मिल जाएगी, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे.
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की प्रमुख रवनीत कौर ने आज अपने एक बयान में कहा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों Google एवं Apple के खिलाफ कथित तौर पर अनुचित व्यावसायिक तौर-तरीके अपनाने के मामले में जांच की जा रही है. प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र के नियामक सीसीआई ने स्मार्ट टेलीविजन खंड और समाचार सामग्री क्षेत्र में अपने दबदबे के कथित दुरुपयोग के संबंध में गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया था. कौर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गूगल एवं स्मार्ट टेलीविजन से जुड़ा मामला आयोग की जांच के अधीन है. उन्होंने कहा कि फिलहाल गूगल के खिलाफ समाचार प्रकाशकों की शिकायत पर जांच चल रही है.
प्रतिस्पर्द्धा-रोधी गतिविधियों के लिए Apple के खिलाफ जांच का आदेश
एक अन्य सवाल के जवाब में कौर ने कहा कि Apple भी इस जांच के दायरे में है. नियामक ने अपने ऐप स्टोर के संबंध में कथित प्रतिस्पर्द्धा-रोधी गतिविधियों के लिए Apple के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. उन्होंने कहा, एक बार जब हमें महानिदेशक से रिपोर्ट मिल जाएगी, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे. महानिदेशक (डीजी) सीसीआई की जांच करने वाली शाखा है. जिन मामलों में नियामक को प्रथम-दृष्टया प्रतिस्पर्धा-रोधी तौर-तरीकों के साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें महानिदेशक के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाता है.
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मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित
इसके पहले प्रतिस्पर्द्धा नियामक ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेस्टोर से संबंधित मामलों में गूगल के खिलाफ आदेश पारित किया था. सीसीआई प्रमुख ने कहा, एंड्रॉयड मामले में आयोग ने उस खंड में अपनी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के लिए गूगल के खिलाफ निषेधात्मक आदेश पारित किया था. नियामक ने कंपनी को आचरण में दस सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा था. इसके अलावा उसपर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उन्होंने कहा कि गूगल ने जुर्माना राशि को ब्याज समेत जमा कर दिया है. जहां तक व्यवहार संबंधी कदमों का सवाल है तो कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष मामला उठाया था. न्यायाधिकरण ने निषेधात्मक आदेश के अलावा छह सुधारात्मक कदमों को भी बरकरार रखा है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जहां सीसीआई और गूगल दोनों ने ही याचिकाएं दायर की हुई हैं.