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कोयलाकर्मियों के वेतन मुद्दे पर जबलपुर कोर्ट में सुनवाई अब 5 अक्टूबर को

कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से भी वेतन समझौते के पक्ष में पैरवी की जा रही है. कोयलाकर्मियों को उम्मीद थी कि कोर्ट से मंगलवार को राहत मिल जायेगी. मुख्य न्यायाधीश के नहीं आने के कारण मामला दूसरी बेंच में गया था. वहां से पांच अक्तूबर की तिथि मिली है.

कोल इंडिया के कर्मचारियों के नये वेतन मुद्दे पर अब जबलपुर हाइकोर्ट में पांच अक्तूबर को सुनवाई होगी. पहले तीन अक्तूबर की तिथि निर्धारित थी. बताते चलें कि कोयला अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जबलपुर हाइकोर्ट ने 11वें वेतन समझौता के 22 जून 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया था. साथ ही निर्णय लेने के लिए मामले को डीपीइ के पास भेजने का आदेश दिया था. डीपीइ को 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है. कोयलाकर्मियों की ओर से हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष सह जेबीसीसीआइ के सदस्य नाथूलाल पांडेय पक्ष रख रहे हैं. इसमें वेतन नहीं रोकने और समझौता को रद्द नहीं करने का आग्रह किया गया है. कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से भी वेतन समझौते के पक्ष में पैरवी की जा रही है. कोयलाकर्मियों को उम्मीद थी कि कोर्ट से मंगलवार को राहत मिल जायेगी. मुख्य न्यायाधीश के नहीं आने के कारण मामला दूसरी बेंच में गया था. वहां से पांच अक्तूबर की तिथि मिली है. अदालत के फैसले के कारण कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के सितंबर माह का वेतन रुका हुआ है. इस कारण कर्मियों में असंतोष व्याप्त है. कोल इंडिया प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सभी अनुषंगी कंपनियों को सितंबर माह के वेतन का पे-स्लिप तैयार नहीं करने का निर्देश दे रखा है.

कोयलाकर्मियों के बोनस को लेकर आठ को हो सकती है बैठक

कोयलाकर्मियों के बोनस (एक्सग्रेसिया) को लेकर आठ अक्तूबर को दिल्ली में बैठक हो सकती है. इसमें मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन के लोग भी हिस्सा लेंगे. बीते साल कोल इंडिया के कर्मियों को 76500 रुपये बोनस के रूप में मिला था.

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