दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज को सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फर्नांडिज को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय की.
200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50,000 रुपए के जमानत बांड पर अदालत द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बाहर निकलीं. कोर्ट के बाहर से जैकलीन फर्नांडिज की तस्वीरें सामने आई है. वो व्हाइट और ब्लैक ड्रेस में अपने वकील के साथ नजर आ रही हैं.
इससे पहले, 31 अगस्त को न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फर्नांडिज को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच के संबंध में कई बार फर्नांडिज को पूछताछ के लिए बुलाया था. उन्हें पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामजद किया गया है.
ईडी के पहले आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उनका उल्लेख नहीं था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडिज और अभिनेत्री नोरा फतेही के बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था. ईडी के मुताबिक, फर्नांडिज और फतेही को चंद्रशेखर की तरफ से लग्जरी कारें और अन्य महंगे उपहार मिले थे, जिसके सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई.
ईडी ने कहा कि फर्नांडिज के बयान 30 अगस्त और 20 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्होंने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी. एजेंसी के अनुसार फतेही के बयान 13 सितंबर और 14 अक्टूबर, 2021 को दर्ज किए गए थे और उन्होंने भी कथित ठग व उनकी पत्नी अभिनेत्री लीना पॉलोज से उपहार प्राप्त करने की बात कबूल की थी.