Jharkhand News : झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के स्थानीय मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. जेल अदालत में कई बंदियों के द्वारा दिए गए आवेदन में कुल 12 मामलों पर विचार किया गया. इसमे दो मामलों का निष्पादन करते हुए दो अभियुक्तों को रिहा किया गया. निष्पादित मामलों में एक वाद सीजेएम कोर्ट से था, जबकि दूसरा मामला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, चांडिल के न्यायालय से था. जेल अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंजू कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कवितांजली टोप्पो, जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया एवं अन्य बंदी उपस्थित थे.
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के स्थानीय मंडल कारा में जेल अदालत के बाद कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति ने कैदियों को सुधार गृह में आत्ममंथन करने की बात कही और कहा कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता. उसके अंदर का गुण या अवगुण उसके अच्छाई और बुराई को बताता है.
सरायकेला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए, प्ली बारगेनिंग और विभिन्न अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि अगर कोई कैदी गरीब है. महिला है या अनुसूचित जाति या जनजाति श्रेणी से है, तो वे लोग अपने मुकदमे को लड़ने के लिए नि:शुल्क वकील और अन्य विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला